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February 9, 2025, 2:22 pm
BIG NEWS : लाड़ली बहनों का खत्म हुआ इंतजार, इस दिन खाते में आएंगे 1250 रुपए, सीएम डॉ. मोहन देवास से देंगे तोहफा, पढे़ खबर 

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भोपाल। लाड़ली बहना योजना से जुड़ी लाभार्थी महिलाओं के लिए खुशखबरी है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव कल (10 फरवरी) को प्रदेश की 1 करोड़ 27 लाख हितग्राहियों के खाते में योजना की राशि ट्रांसफर करेंगे। सीएम देवास से इसकी 21वीं किश्त जारी करेंगे। 


गौरतलब है कि साल 2023 में तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लाड़ली बहना योजना की शुरुआत की थी। उस समय योजना की राशि 1000 रुपए प्रतिमाह थी। जिसे बाद में बढाकर 1250 रुपए कर दिया गया। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव  हर साल महिलाओं के खाते में 15 हजार आर्थिक मदद के लिए दे रहे हैं। 


आवश्यक दस्तावज
समग्र परिवार / सदस्य आई.डी.
समग्र पोर्टल द्वारा जारी परिवार आईडी अथवा सदस्य आईडी

आधार कार्ड
यूआईडीएआई द्वारा जारी फोटो आईडी

मोबाइल नंबर
समग्र पोर्टल में दर्ज मोबाइल नंबर

कौन है योजना का पात्र?

मध्यप्रदेश की स्थानीय निवासी हो।

विवाहित हो, जिनमें विधवा, तलाकशुदा एवं परित्यक्ता महिला भी सम्मिलित होंगी।

आवेदन के कैलेंडर वर्ष में, 01 जनवरी की स्थिति में 21 वर्ष पूर्ण कर चुकी हों तथा 60 वर्ष की आयु से कम हो। 

इन्हें नहीं मिलेगा योजना का लाभ

1). जिनके स्वयं / परिवार की सम्मिलित रूप से स्वघोषित वार्षिक आय 2.5 लाख से अधिक हो।

2). जिनके स्वयं / परिवार का कोई भी सदस्‍य आयकरदाता हो।

3). जिनके स्वयं / परिवार का कोई भी सदस्य भारत सरकार अथवा राज्‍य सरकार के शासकीय विभाग/ उपक्रम/ मण्‍डल/ स्‍थानीय निकाय में नियमित/स्‍थाईकर्मी/संविदाकर्मी के रूप में नियोजित हो अथवा सेवानिवृत्ति उपरांत पेंशन प्राप्त कर रहा हो।

4). जो स्‍वयं भारत सरकार/ राज्‍य सरकार की किसी भी योजना अंतर्गत प्रतिमाह राशि रूपये 1250/- या उससे अधिक की राशि प्राप्‍त कर रही है।

5). जिनके स्वयं / परिवार का कोई सदस्य वर्तमान अथवा भूतपूर्व सांसद/ विधायक हो।

6). जिनके स्वयं / परिवार का कोई सदस्य भारत सरकार अथवा राज्‍य सरकार के द्वारा चयनित/ मनोनित, बोर्ड/ निगम/ मण्डल/ उपक्रम के अध्यक्ष/ संचालक/ सदस्य हो।

7). जिनके स्वयं / परिवार का कोई सदस्य स्‍थानीय निकायों में निर्वाचित जनप्रतिनिधि (पंच एवं उपसरपंच को छोडकर) हो।

8). जिनके स्वयं / परिवार के सदस्‍यों के पास संयुक्‍त रूप से कुल पॉच एकड़ से अधिक कृषि भूमि हो।

9). जिनके स्वयं / परिवार के सदस्‍यों के नाम से पंजीकृत चार पहिया वाहन (ट्रेक्टर को छोड़ के ) हो।

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