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February 28, 2025, 7:44 pm
KHABAR : न्यूनतम वेतन की बढ़ी हुई दरों के आदेश अंततः जारी, सीटू के लम्बे संघर्ष को मिली जीत, एरियर सहित भुगतान अक्टूबर 2024 से देय नया पुनरीक्षण हासिल करने के लिए जारी रहेगा संघर्ष, पढ़े खबर 

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नीमच। सीटू के प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष क शैलेंद्र सिंह ठाकुर, जिला कार्यकारी अध्यक्ष किशोर जवेरिया, महासचिव सुनील शर्मा कार्यकारी महासचिव पंकज नागदा ने एक संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति में बताया कि कानूनी रूप से प्रत्येक 5 वर्ष में किए जाने वाले न्यूनतम वेतन पुनरीक्षण को 9 वर्ष बाद करने के बाद पिछले 10 माह से प्रदेश की भाजपा सरकार व उद्योगपतियों/मालिकों ने इसे कानूनी दांव पेंच में उलझा दिया था। गत 3 दिसम्बर को माननीय म.प्र. उच्च न्यायालय की इंदौर खंडपीठ ने स्थगन समाप्त करने व 10 फरवरी को अंतिम सुनवाई के बाद 21 फरवरी को माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के बाद अंततः आज श्रमायुक्त कार्यालय द्वारा भुगतान के आदेश जारी किए गये।

आदेश में वर्तमान में बनाए गए तीन नए नियोजन के अलावा बाकी सभी अधिसूचित नियोजनों (68 नियोजनों) में 04 मार्च 2024 की अधिसूचना के पुनः प्रभावशील किए जाने का जिक्र है। आदेश में नियोजकों से देय न्यूनतम वेतन का तत्काल भुगतान सुनिश्चित करने के लिए निर्देशित किया गया है।  

सीटू के राज्य महासचिव प्रमोद प्रधान व राज्य अध्यक्ष रामविलास गोस्वामी प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष शैलेंद्र सिंह ठाकुर  ने इसे सीटू के नेतृत्व में संघर्ष व प्रदेश के मजदूरों की एकजुटता की जीत बताते हुए प्रदेश के लाखों श्रमिकों, औद्योगिक आऊट सोर्सिंग, ठेका तथा सरकारी विभागों व स्थानीय निकायों में कार्यरत लाखों कर्मियों को बधाई दी है। सीटू नेताओं ने कहा है कि प्रदेश सरकार अभी भी मालिकों के हित साध रहा है। इसलिए इस आदेश में भी एरियर सहित भुगतान के स्पष्ट निर्देश नहीं है। है किंतु 1 अप्रैल 2024 से आदेश प्रभावशील होने से एरिया सहित भुगतान होना चाहिए। ज्ञातव्य है कि अप्रैल 2024 से फरवरी 2025 तक एक-एक श्रमिक का 16250 रुपये से 24340 रुपये तक का नुकसान हुआ है। इसे भी डकारने की कोशिश चल रही है। सीटू ने श्रमायुक्त को पत्र लिख मांग की है कि अप्रैल 2024 से ही नहीं बल्कि नवम्बर 2019, जब से यह पुनरीक्षण देय था, से आज तक के एरियर भुगतान किए जाने का आदेश निकाला जाए। साथ ही सीटू ने मांग की है कि अक्टूबर 2024 से देय हो चुके नये न्यूनतम वेतन पुनरीक्षण की प्रक्रिया भी तत्काल प्रारंभ की जाए।   

सीटू जिला सचिव मुकेश नागदा एवं जिला उपाध्यक्ष  रमेश चंद्र गरासिया ने  कहा है कि सीटू के संघर्षों से यह उपलब्धि मिली है।  नेताओं ने कहा कि तमाम प्रमाणित तथ्य यह बताते हैं कि माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के बाद भी सरकार इसको उलझाए रखना चाहती थी। श्रमायुक्त को सीटू के पत्र के तहत उठाई गई मांगों को तत्काल पूरा कर एरियर सहित भुगतान के आदेश निकालना चाहिए।
 हर्षित कुमार, अनूप सिंह ,नरेंद्र कमलावा, काजी नूरुल हसन, नितिन मेहरा, मानसिंह राठौर, मुकेश अहिर, गुणवंत राठौर, श्याम सिंह तोमर, शहजाद हुसैन, गोविंद बुलढाणा अशोक मौर्य, अभिमन्यु अहीर शमसुद्दीन अंसारी,  अभय कुमार, विष्णु पवार शाहिद विभिन्न विभागों और कारखानों के श्रम एक एवं कर्मचारी साथियों ने हर्ष रखते हुए आगे की लड़ाई जारी रखने हेतु सभी मजदूर कर्मचारियों से एक जूटता की अपील की है।

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