नीमच। जिला पंचायत सी.ई.ओ. अमन वैष्णव ने ग्राम पंचायत जाटने 106.95 लाख लागत की नवनिर्मित रेट्रोफिटिंग नलजल योजना, विधिवत ट्रायलरन अवधि जनवरी 2023 में पूर्ण कर लेने और पिछले दो वर्षाे से ग्राम पंचायत द्वारा योजना का संचालन करने के उपरांत भी इस योजना को हस्तांतरित नहीं करने पर सरपंच, सचिव को कारण बताओं नोटिस जारी किया गया हैं। इस संबंध में जारी नोटिस में बताया गया, कि क्यों न? धारा 40 के तहत ग्राम पंचायत जाट के सरपंच के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावे। इस संबंध में 5 मार्च को समक्ष में उपस्थित होकर अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने के निर्देश सरपंच ग्राम पंचायत जाट लालुराम को दिए गए हैं।
इसके साथ ही ग्राम पंचायत जाट के सचिव प्रेमचंद माली को म.प्र.सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के तहत कारण बताओं नोटिस जारी किया गया है, कि उन्हें क्यों न ? निलंबित कर, उनके विरूद्ध विभागीय जॉंच संस्थित की जाए। इस संबंध में सचिव माली को 5 मार्च 2025 को समक्ष में उपस्थित होकर, अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं।