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March 5, 2025, 3:30 pm
KHABAR : नीमच के जिला न्यायालय परिसर में होगा नेशनल लोक अदालत का आयोजन, सम्पत्तिकर व जलकर के अधिभार में मिलेगी छूट, समझौता योग्य प्रकरणों को मिलेगी प्राथमिकता, पढ़े खबर 

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नीमच। जिला न्यायालय परिसर में नेशनल लोक अदालत का आयोजन 08 मार्च, 2025 शनिवार को किया जा रहा है। इस राष्ट्रीय लोक अदालत में शासन पत्रानुसार बकाया सम्पत्तिकर व जलकर के अधिभार (सरचार्ज) में छूट प्रदाय की जावेगी। लोक अदालत में अधिभार की छूट का लाभ उठाने के इच्छुक बकायादारों के प्रकरण नपाध्यक्ष स्वाति गौरव चौपड़ा के मार्गदर्शन व मुख्य नगर पालिका अधिकारी महेन्द्र वशिष्ठ के नेतृत्व में प्रभारी राजस्व अधिकारी टेकचन्द बुनकर द्वारा नगर पालिका कार्यालय स्थित सम्पत्तिकर शाखा में तैयार करवाये जा रहे हैं। लोक अदालत संबंधी अन्य जानकारी कार्यालय स्थित सम्पत्तिकर शाखा से प्राप्त की जा सकती है।
उपरोक्त जानकारी देते हुए नगरपालिका परिषद्, नीमच की उपाध्यक्ष रंजना करणसिंह परमाल, राजस्व सभापति वंदना खण्डेलवाल व जलकल सभापति छाया जायसवाल ने एक संयुक्त प्रेसनोट में बताया कि सम्पत्तिकर में कर तथा अधिभार की बकाया राशि 50 हजार तक होने पर अधिभार में 100 प्रतिशत छूट, कर तथा अधिभार की बकाया राशि 50 हजार से 1 लाख तक बकाया होने पर अधिभार में 50 प्रतिशत की छूट व बकाया कर तथा अधिभार की राशि 1 लाख से अधिक होने पर अधिभार में 25 प्रतिशत की छूट दी जावेगी। इसी प्रकार जलकर में बकाया कर तथा अधिभार की राशि 10 हजार तक होने पर सरचार्ज में 100 प्रतिशत छूट, बकाया कर तथा अधिभार की राशि 10 हजार से 50 हजार तक होने पर सरचार्ज में 75 प्रतिशत छूट व बकाया कर तथा अधिभार की राशि 50 हजार से अधिक होने पर अधिभार में 50 प्रतिशत तक की छूट दी जावेगी।
उपाध्यक्ष परमाल, राजस्व सभापति खण्डेलवाल व जलकल सभापति जायसवाल ने अधिभार में मिल रही इस छूट का लाभ उठाने हेतु नपा कार्यालय में उपस्थित होकर लोक अदालत हेतु प्रकरण तैयार करवाने व छूट का लाभ उठाने का अनुरोध किया है। अधिभार में मिल रही इस छूट का लाभ समस्त बकायादारों के साथ ही समस्त बंगला-बगीचा रहवासी भी उठा सकते हैं।

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