रतलाम। प्राइवेट स्कूल निर्धारित कोर्स और प्राइवेट पब्लिशर की पुस्तकें नहीं चला सकेंगे। कोई भी स्कूल व्यक्ति विशेष दुकान से कोर्स, यूनिफॉर्म को लेकर बाध्य नहीं करेगा। पेरेंट्स अपनी आवश्यकतानुसार बुक्स खरीद सकेंगे। दुकानदार भी किसी प्रकार का कोई दबाव नहीं बनाएगा।
रतलाम कलेक्टर राजेश बाथम ने आगामी शैक्षणिक सत्र को देखते हुए प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए हैं। जारी आदेश के अनुसार जिले के सभी प्राइवेट स्कूल में संचालित की जा रही क्लासेस के लिए निर्धारित कोर्स पुस्तकों की सूची स्कूल के सूचना बोर्ड व अधिकृत वेबसाइट पर अपलोड करना होगी।
स्कूल में प्रवेश देते समय निर्धारित कोर्स की सूची भी पेरेंट्स को देना होगी। कक्षाएं शुरू होने के पूर्व पुस्तक सूची, उनका मूल्य एवं प्रकाशन की जानकारी जिला शिक्षा अधिकारी को देना होगी। स्कूल सेशन के बीच पुस्तक सूची में परिवर्तन न किया जा सकेगा।
आदेश का पालन नहीं करने पर होगी कार्रवाई
यदि कोई व्यक्ति शैक्षणिक संस्था प्रमुख, संचालक, स्कूल स्टाफ द्वारा इस आदेश का उल्लंघन करेगा तो वह भारतीय न्याय संहिता की धारा 223 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध का दोषी माना जाएगा।