BREAKING NEWS
KHABAR : समयावधि पत्रों की समीक्षा बैठक में.. <<     KHABAR : पोषण पुनर्वास केंद्र के उपचार से 13 माह का.. <<     KHABAR : दुग्ध समृद्धि संपर्क अभियान का तीसरा चरण.. <<     KHABAR : डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी जयंती पर.. <<     BIG REPORT : मंदसौर शहर में तेज रफ्तार कार की टक्कर.. <<     KHABAR : पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री प्रहलाद.. <<     KHABAR : रेडक्रॉस के निःशुल्क नेत्र शिविर में 200.. <<     KHABAR : जिला सलाहकार समिति की समीक्षा बैठक में.. <<     KHABAR : खुशीलाल अस्पताल की बिल्डिंगों को जोड़ने.. <<     NMH MANDI : एक क्लिक में पढ़े कृषि उपज मंडी नीमच के.. <<     NEWS : मंदिर में चोरी, चारागाह भूमि पर अतिक्रमण.. <<     KHABAR : जिले में अब तक 168.1 मिमी औसत वर्षा दर्ज, बीते.. <<     KHABAR : साप्ताहिक अंतर विभागीय समीक्षा बैठक में.. <<     KHABAR : 90 प्रतिशत से कम ई-अटेंडेंस वाले अतिथि.. <<     शहडोल: आदिवासी महिला सरपंच का सीईओ पर अभद्र.. <<    
वॉइस ऑफ़ एमपी न्यूज़ चैनल में विज्ञापन के लिए..
March 6, 2025, 1:16 pm
KHABAR : जिला दंडाधिकारी ने जिले के समस्त विभाग प्रमुखों को दिए जिले में तम्बाकू नियंत्रण कानून के पालन के निर्देश, पढ़े खबर

Share On:-

शाजापुर। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी ऋजु बाफना ने जिले में भारतीय तम्बाकू नियंत्रण कानून (COTPA-2003), इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट प्रतिबंध, हुक्का बार प्रतिबंध, तम्बाकू मक्त गाँव, तम्बाकू मुक्त शिक्षण संस्थान के पूर्ण परिपालन के संबंध में जिले के समस्त विभाग प्रमुखों को विभिन्न कार्यवाहियां करने के लिए निर्देशित किया है।

कलेक्टर एंव जिला दण्डाधिकारी बाफना ने जिले के समस्त विभाग प्रमुखों से कहा है कि धारा 4 के तहत यह सुनिश्चित करें कि जिले के सार्वजनिक स्थानों पर कोई धुम्रपान नहीं करें। अगर इन स्थानों पर कोई धुम्रपान करते हुए मिलता है तो दण्डात्मक कार्यवाही करें। धुम्रपान करने वालों पर 200 रूपये तक जुर्माने का प्रावधान है। धारा 5 के तहत तम्बाकू उत्पादों के प्रचार-प्रसार के लिए विज्ञापन, उनके द्वारा प्रययोजन (स्पोंसरशिप) एवं प्रोत्साहन प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से निषेध है।

धारा 6 अ के तहत 18 वर्ष से कम आयु के अव्यस्क व्यक्ति को/के द्वारा तम्बाकु उत्पाद बेचना प्रतिबंधित है। धारा 6 ब के तहत शैक्षणिक संस्थानों के 100 गज (300 फीट) के दायरे में तम्बाकू उत्पादों की ब्रिकी प्रतिबंधित है। किशोर न्याय अधिनियम 2015 की धारा 77 के अनुसार नाबालिगों को तम्बाकू उत्पाद प्रदान करने पर 07 वर्ष की सजा एवं 01 लाख रूपये तक जुर्माने का प्रावधान है। धारा 7 के तहत तम्बाकू उत्पादों के पैकेट के ऊपर 85 प्रतिशत चेतावनी (60 प्रतिशत चित्र एवं 25 प्रतिशत लिखित प्रदर्शित होना अनिवार्य है) चित्रात्मक एवं लिखित स्वास्थ्य चेतावपी के बिना तम्बाकू उत्पाद बेचना प्रतिबंधित है।

इसके अतिरिक्त कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी ने निर्देशित किया है कि सार्वजनिक स्थानों को धूम्रपान मुक्त करें। विभाग की बैठकों एवं जिला स्वास्थ्य समिति की बैठक के एजेंडा में तम्बाकू नियंत्रण/राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम की समीक्षा को शामिल करें। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी एवं नोडल अधिकारी द्वारा जिला तम्बाकू नियंत्रण समिति की बैठक नियमित रूप से आयोजित करें। पुलिस विभाग की जिला स्तरीय अपराध बैठक में COTPA अधिनियम की धारा 4, 5, 6, एवं 7 के अंतर्गत की गई कार्रवाई की समीक्षा करें। नगर पालिका/निगम अधिकारी COTPA - धारा 5 के तहत तम्बाकू उत्पादों के प्रदर्शित विज्ञापनों को हटाने की कार्रवाई करें। COTPA की धारा 6 (ब) के तहत शैक्षणिक संस्थानों के 100 गज (300 फीट) के दायरे में आने वाली सभी तम्बाकू उत्पादों की दुकानों को हटाए। उल्लंघन की स्थिति में दंडात्मक कार्रवाई करें। धारा 6(अ) के अंतर्गत सुनिश्चित करें कि तम्बाकू उत्पाद नाबालिगों द्वारा/को न बेचे जाये और उल्लंघन की स्थिति में दंडात्मक कार्रवाई करें।
 

VOICE OF MP
एडिटर की चुनी हुई ख़बरें आपके लिए
SUBSCRIBE