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March 6, 2025, 3:32 pm
KHABAR : हाईकोर्ट ने सूचना आयुक्त के आदेश को किया रद्द, 23 लाख की जानकारी फ्री में देने के आदेश, कहा- सरकार के एजेंट के रूप में कर रहे काम, लगाया 40 हजार जुर्माना, पढे़ खबर

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जबलपुर। हाईकोर्ट के जबलपुर खंडपीठ ने मध्यप्रदेश सूचना आयुक्त के एक आदेश को रद्द कर दिया है। कोर्ट ने 23 लाख 8 हजार की जानकारी फ्री ऑफ कॉस्ट में देने के आदेश दिए हैं। कोर्ट ने मध्यप्रदेश सूचना आयुक्त पर 40 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। इसी के साथ हाईकोर्ट ने टिप्पणी भी की कि- सूचना आयुक्त सरकार के एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं।


दरअसल भोपाल के पत्रकार और फिल्म मेकर नीरज निगम ने सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत मार्च 2019 को एक जानकारी मांगी थी। 30 दिन के अंदर जवाब नहीं मिलने पर आवेदक ने नियम का हवाला देकर फ्री ऑफ कॉस्ट जानकारी चाही थी। आवेदन के 30 दिन बाद आवेदक को 23 लाख 8 हजार जमा करने का पत्र भेजा गया। इसके बाद प्रथम एवं द्वितीय अपील में भी आवेदक की अपील खारिज कर दी गई थी। दूसरी अपील खारिज होने पर आवेदक ने हाईकोर्ट की शरण ली थी।हाईकोर्ट के आदेश के बाद भी सूचना आयुक्त ने अपने फैसले में बदलाव नहीं किया था। याचिकाकर्ता के वकील दिनेश उपाध्याय ने हाईकोर्ट में अपनी दलीलें रखी। कहा- गलत तरीके से दलील देकर सूचना आयुक्त ने अपील खारिज की है।

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