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March 6, 2025, 4:04 pm
REPORT : झाबुआ में डीजे संचालकों द्वारा किए गए बवाल पर पुलिस का एक्शन, पुलिस पर पथराव करना पड़ा महंगा, 32 नामजद अन्य 150 लोगों के विरुद्ध प्रकरण दर्ज, 6 लोगों पर जिला बदर की बड़ी कार्रवाई, पढ़े आरिफ मंसूरी की खबर 

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झाबुआ। शहर में बुधवार को डी.जे. के संचालक व वाहन चालकों के द्वारा डी.जे. रात्री 2 बजे तक बजाने और डी.जे. वाहन के विरुद्ध पुलिस के द्वारा की जा रही कार्यवाही को रोकने की बात को लेकर ग्राम करडावद बडी हनुमान मंदिर के आगे इंदौर अहमदाबाद राष्ट्रीय राजमार्ग में चक्का जाम कर दिया गया था, जिसे हटाने के लिये थाना प्रभारी कोतवाली निरीक्षक आर.सी. भास्करे द्वारा समझाईश दी गई इसी बीच उनके उपर पथराव किया गया। थाना प्रभारी कोतवाली द्वारा पुलिस कन्ट्रोल रूम पर अतिरिक्त बल की मांग की गई फिर भी लोग नहीं माने और पथराव चालू रखा।
अति. पुलिस अधीक्षक प्रेमलाल कुर्वे के साथ पुलिस बल एवं अपर कलेक्टर जितेन्द्र सिंह चौहान, एसडीएम भास्कर गाछले, तहसीलदार  सुनिल डावर द्वारा भी जाकर समझाईश दी गई। पुलिस ने अपने धेर्य व शांति का परिचय देते हुए सिर्फ आश्रु गेस ही छोड़ी गई किसी भी तरीके के बल का प्रयोग नहीं किया गया।
जिसे हटाने के लिये पुलिस व प्रशासनिक अधिकारीयों के द्वारा समझाईश दी गई एवं इन्हें बताया गया कि डी.जे. को गांव के सरपंच, तडवी व पटेलों के द्वारा भी बंद कर दिया गया है आप लोग भी बंद कर दे। इसी बात को लेकर रवि पिता बाबु जाति डामोर निवासी करडावद बडी व इसके अन्य करीब 150 साथीयों के द्वारा एकमत होकर शासकीय कर्तव्य से रोकने एवं आमजन जीवन को संकटापन्न करने के लिये पत्थरों से हमला कर पथराव कर दिया। 
जिससे डयुटी पर तैनात निरीक्षक थाना प्रभारी कोतवाली रमेशचन्द्र भास्करे, निरीक्षक थाना प्रभारी मेघनगर के.एल. बरकडे एवं रक्षित निरीक्षक अखिलेश राय सहित डयुटीरत बल को चोंटे आई, जिस पर से थाना कोतवाली पर धारा 132, 121(2), 296, 351(3), 324(4), 285, 191(2), 190, 61(2) बी.एन.एस. तथा = लोक संपंति हानि निवारण अधिनियम 1984 के तहत पृथक-पृथक तीन एफ.आई.आर. दर्ज की गई । 
साथ ही चालक सुरेन्द्र बघेल व प्रआर. 434 सुभाष मुवेल की तरफ से इंदौर-अहमदाबाद हाईवे चक्काजाम किये जाने के संबंध में धारा 126(2), 191(2) बी.एन.एस. के तहत पृथक-पृथक दो एफ.आई.आर. दर्ज की गई। 32 लोगों की नामजद व अन्य 150 लोगों के विरुद्ध कूल 05 एफ.आई.आर. थाना कोतवाली झाबुआ पर दर्ज की गई। 
आदतन आरोपियों रवि पिता बाबु डामोर निवासी करड़ावद बड़ी, अविनाश पिता राजु डामोर निवासी कयडावद बड़ी, कमल पिता अकरम डामोर निवासी कयड़ावद बड़ी, रामचंद्र पिता छगन डामोर निवासी कयड़ावद बड़ी, पिंटु पिता खेमचंद डामोर निवासी कयड़ावद बड़ी, महेश पिता अकु पारगी निवासी नवापाड़ा मेघनगर (6 आरोपियों) के विरुद्ध जिलाबदर प्रकरण तैयार कर कलेक्टर महोदय झाबुआ द्वारा नोटीस जारी किये गये है।

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