शाजापुर। जिला दण्डाधिकारी एवं कलेक्टर ऋजु बाफना द्वारा आगामी त्यौहार होली, रंगपंचमी, रमजान, ईद-उल-फितर (मिठी ईद), गुडी पडवा/चैत्र नवरात्र, उर्स आदि पर्व के दौरान कानून व्यवस्था को बनाए रखने और आम नागरिकों को परेशानी का सामना नहीं करना पड़े, इसे दृष्टिगत रखते हुये भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के अंतर्गत जिले के अंतर्गत आने वाली सम्पूर्ण राजस्व सीमा क्षेत्र में 13 मार्च 2025 से आगामी आदेश तक प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किये गये हैं।
लागू प्रतिबंधात्मक आदेश से सभी प्रकार के सार्वजनिक स्थानों, चौराहों, चौपाल, नगर के तिराहों आदि स्थलों पर किसी भी प्रकार का धरना प्रदर्शन, जुलूस आदि को प्रतिबंधित किया गया। यदि कोई व्यक्ति इस आदेश का उल्लंघन करेगा तो वह भारतीय न्यायं संहिता 2023 की धारा 223 के अन्तर्गत अभियोजन के लिये उत्तरदायी होगा।