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March 13, 2025, 8:16 pm
BIG NEWS : कलेक्‍टर एवं जिला दण्‍डाधिकारी हिमांशु चंद्रा ने लगाया जिले के बाहर पशु आहार, पशुचारें की निकासी पर प्रतिबंध, उल्लंघन की दशा में होगी कठोर कार्रवाई, पढ़े खबर 

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नीमच। कलेक्‍टर एवं जिला दण्‍डाधिकारी हिमांशु चंद्रा द्वारा पशुओं के आहार में आने वाले सभी प्रकार के चारा, भूसा, घास, ज्वार आदि पशु चारे का उपयोग ईट भट्टे में जलाने, फैक्ट्रियों में जलाने एवं प्रदेश की सीमा से बाहर निर्यात को तत्काल प्रभाव से 30 जून 2025 तक के लिए प्रतिबंधित कर दिया गया है।
उपरोक्त अनुसार समस्त प्रकार के भूसा, चारा, घास, कडवी आदि को कोई भी कृषक, व्यापारी, व्यक्ति या निर्यातक संस्था किसी भी प्रकार के वाहन, नाव, मोटर-ट्रक, बैलगाडी एवं रेल्वे अथवा अन्य साधन द्वारा जिले के बाहर बिना कार्यपालिक मजिस्ट्रेट की लिखित अनुमति के निर्यात नहीं करेगे।यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा। उक्त आदेश का उल्लंघन होने पर म.प्र. पशु चारा (निर्यात नियंत्रण) आदेश 2000 के निहित प्रावधनों के तहत् दण्डात्मक कार्यवाही की जावेगी।
एडीएम लक्ष्‍मी गामड़ द्वारा इस संबंध में 13 मार्च 2025 को जारी आदेशानुसार उपसंचालक पशु चिकित्सा सेवाएँ जिला नीमच एवं जिले की गौशालाओं के अध्यक्ष, सचिवों एवं पशुपालक किसानों द्वारा संज्ञान में लाया गया है, कि नीमच जिला अंतर्गत चारा भूसा के निर्यात होने व अन्य कारणों से पशुओं के भूसा एवं चारा आदि की कमी होने की आशंका है। अतः जिले में उत्पादित भूसा एवं चारे को पशुओं हेतु पर्याप्त मात्रा में आपूर्ति एवं उनका संग्रहण करना आवश्यक है। एडीएम गामड़ ने सभी संबंधितों को उक्‍त आदेश का कड़ाई से पालन सुनिश्‍चित करने के निर्देश दिए है।

 

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