मनासा। प्रथम जिला एवं सत्र न्यायाधीश अनिल कुमार डंडेलिया की अदालत ने एक गंभीर मारपीट के मामले में आरोपी पन्नालाल पिता नंदलाल सुथार, निवासी चुकनी को दोषी मानते हुए 3 वर्ष के सश्रम कारावास और कुल 8000 के जुर्माने से दंडित किया है।
मामले में फरियादी ओम प्रकाश पिता मथुरालाल ब्राह्मण, निवासी चुकनी की रिपोर्ट के आधार पर दिनांक 26 अगस्त 2019 को मनासा थाने पर एफआईआर क्रमांक 361/19 दर्ज की गई थी। आरोपी पर भारतीय दंड संहिता की धाराओं 323, 294, 506, 504, 342, 325, 307 के अंतर्गत मामला पंजीबद्ध किया गया था।
न्यायालय में मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से सात गवाहों के बयान प्रस्तुत किए गए। साक्ष्यों और बयानों के आधार पर अदालत ने आरोपी को दोषी पाया।
सजा का विवरण-
धारा 342 (ग़लत तरीके से बंधक बनाना)रू 6 महीने का कारावास व 1000 जुर्माना
धारा 325 (गंभीर चोट पहुंचाना) 3 वर्ष का सश्रम कारावास व 8000 जुर्माना
इस प्रकार आरोपी को कुल 3 वर्ष का कारावास और 8000 का जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई गई। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि जुर्माना अदा नहीं करने पर अतिरिक्त सजा दी जा सकती है। यह फैसला समाज में कानून के प्रति सम्मान और न्याय की दृढ़ता का परिचायक है।