भोपाल/सीहोर। युवा अधिवक्ता सुनील पाटीदार ने एक जटिल और संगीन आपराधिक मामले में पक्षकार को न्याय दिलाते हुए उसे दोषमुक्त कराकर रिहा करवाया है। यह मामला अपहरण और दुष्कर्म जैसे गंभीर आरोपों से जुड़ा था।
मामले के अनुसार, दिनांक 3 जुलाई 2023 को भोपाल के कोहेफिजा थाने में एक महिला ने अपनी नाबालिग बेटी की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस ने जांच के बाद 5 जुलाई को सीहोर निवासी जावेद खान के खिलाफ प्च्ब् की धारा 376, 363, 366। और पोक्सो एक्ट की धारा 3/4 के तहत मामला दर्ज किया था। इन धाराओं में 10 वर्ष से लेकर आजीवन कारावास तक की सजा का प्रावधान है।
लगभग 2 वर्षों से जेल में बंद आरोपी को अधिवक्ता पाटीदार ने प्रभावी कानूनी पैरवी के माध्यम से दोषमुक्त कराया। इस उपलब्धि से उन्होंने न केवल अपनी विधिक क्षमता का परिचय दिया, बल्कि अपने क्षेत्र और समाज का नाम भी रोशन किया।