नीमच। कलेक्टर हिमांशु चंद्रा एवं पुलिस अधीक्षक अंकित जायसवाल के निर्देशानुसार एसडीएम जावद प्रीति संघवी नाहर, एसडीओपी जावद रोहित राठौड़, तहसीलदार नवीन गर्ग, थाना प्रभारी जितेन्द्र वर्मा तथा राजस्व टीम द्वारा गुरुवार को अठाना क्षेत्र में स्थित शिखर इंटरप्राइजेस (मेसर्स दिलीप पिता बंशीलाल बाहेती) के मैग्जीन गोदामों का निरीक्षण किया गया।
टीम ने बावड़ी चौक–कनेरा रोड स्थित ट्रेंचिंग ग्राउंड के पास बने टोटा (विस्फोटक) गोदामों में स्टॉक रजिस्टर और वास्तविक स्टॉक का मिलान किया। निरीक्षण के दौरान कई गंभीर अनियमितताएँ सामने आईं।
कई सुरक्षा मानकों का उल्लंघन पाया गया-
एसडीएम जावद ने बताया कि लाइसेंस क्रमांक E/4Q/MP/21/220 (E 35278) रजिस्टर में दर्ज 395 बॉक्स × 25 किलोग्राम का मिलान किया गया, परंतु गोदाम के बाहर पानी, रेत की बाल्टी, फायर सेफ्टी उपकरण व सूचना बोर्ड उपलब्ध नहीं थे। लाइसेंस क्रमांक E/4Q/MP/21/221 (E 35283) रजिस्टर में दर्ज Box X OD × 1000 नग एवं Rajdet 134 नग का मिलान किया गया। गोदाम का दरवाजा टूटा हुआ मिला तथा आवश्यक सुरक्षा सामग्री अनुपस्थित थी।
लाइसेंस क्रमांक E/4Q/MP/21/347 (E 70916) रजिस्टर में दर्ज 80 खुली बॉक्स × 25 किलोग्राम का मिलान किया गया। इस गोदाम के बाहर भी सूचना बोर्ड, पानी, रेत की बाल्टी व अन्य सुरक्षा उपकरण नहीं पाए गए। पूरी परिसर में सुरक्षा मानकों की कमी तीनों गोदाम एक ही परिसर में स्थित हैं। निरीक्षण के दौरान परिसर के बाहर प्रकाश व्यवस्था और सीसीटीवी कैमरे भी नहीं मिले।
इसके अलावा, पूर्व सूचना के बावजूद लाइसेंसधारी की ओर से कोई जिम्मेदार व्यक्ति उपस्थित नहीं हुआ। मौके पर केवल रविन्द्रसिंह पिता राजेन्द्र सिंह (निवासी दलेल सिंह जी का खेड़ा, तहसील हमीरगढ़, जिला भीलवाड़ा, राजस्थान) एवं हामु, बिचली गली, जावद उपस्थित पाए गए।
तीनों गोदाम अस्थायी रूप से सील-
आवश्यक दस्तावेज और स्टॉक रजिस्टर की अद्यतन स्थिति प्रस्तुत नहीं किए जाने तथा विस्फोटक अधिनियमों के सुरक्षा दिशा-निर्देशों का पालन न होने के कारण प्रशासन ने तीनों मैग्जीन गोदामों को अस्थायी रूप से सील कर दिया है।