गरोठ। प्रशासन द्वारा प्रतिबंधित किए गए चायनीज मांजा के विक्रय के मामले में गरोठ थाना पुलिस ने एक युवक के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया है। पुलिस के अनुसार अपराध क्रमांक 16/2026 अंतर्गत धारा 223(ए) बीएनएस एवं 188 भादंवि के तहत कार्रवाई की गई है।
यह मामला 23 दिसंबर 2025 की रात करीब 9 बजे का है, जब फरियादी के घर के बाहर बोलीया क्षेत्र में चायनीज मांजा बेचने की सूचना मिली थी। जांच में सामने आया कि सदर बाजार गरोठ निवासी अनुराग मांदलिया पिता जगदीशचंद्र मांदलिया उम्र 30 वर्ष, वार्ड क्रमांक 08 पोरवाल मोहल्ला मंदिर के पास, द्वारा प्रतिबंधित चायनीज मांजा का विक्रय किया जा रहा था।
पुलिस ने बताया कि जिला दंडाधिकारी मंदसौर द्वारा आदेश क्रमांक 1696/2025 दिनांक 24 नवंबर 2025 के तहत चायनीज मांजा को मानव जीवन के लिए खतरनाक मानते हुए उसके विक्रय व संग्रहण पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है। आरोपी द्वारा उक्त आदेश का स्पष्ट उल्लंघन पाए जाने पर वैधानिक कार्रवाई कर जांच प्रारंभ की गई है।