मंदसौर। कृषि उपज मंडी मंदसौर के निरीक्षण दल ने बिना वैध अनुज्ञा के चना परिवहन किए जाने पर कार्रवाई करते हुए 19 हजार 100 रुपये की वसूली की है।
मंडी क्षेत्र में नियमित निरीक्षण के दौरान निरीक्षण दल ने वाहन क्रमांक एमपी 14 जीबी 0842 को रोककर जांच की। वाहन में करीब 50 क्विंटल चना परिवहन किया जा रहा था। जांच के दौरान संबंधित व्यक्ति कृषि उपज परिवहन के लिए आवश्यक वैध अनुज्ञापत्र प्रस्तुत नहीं कर सका।
नियमों के उल्लंघन पर मंडी निरीक्षण दल ने मौके पर पंचनामा तैयार कर प्रकरण दर्ज किया तथा नियमानुसार कार्रवाई करते हुए वसूली की। प्रकरण में पांच गुना शुल्क राशि 14,250 रुपये, निराश्रित शुल्क 2,850 रुपये तथा समझौता शुल्क 2,000 रुपये सहित कुल 19,100 रुपये जमा कराए गए।
मंडी सचिव लक्ष्मण सिंह ठाकुर ने बताया कि कृषि उपज का परिवहन एवं व्यापार मंडी अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप किया जाना अनिवार्य है। बिना वैध अनुज्ञा अथवा आवश्यक दस्तावेजों के कृषि उपज का परिवहन पाए जाने पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने किसानों, व्यापारियों एवं परिवहनकर्ताओं से मंडी नियमों का पालन करने की अपील की है।