मनासा। अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) मनासा द्वारा राजस्व पुस्तक परिपत्र (आरबीसी) 6(4) के अंतर्गत पानी में डूबने से हुई दो मौतों के मामलों में प्रभावित परिवारों को कुल 8 लाख रुपये की आर्थिक सहायता स्वीकृत की गई है।
एसडीएम किरण आंजना ने बताया कि भागलबुजुर्ग निवासी अरुण पिता भारत सिंह की 15 मार्च 2026 को पानी में डूबने से मृत्यु हो गई थी। इस मामले में मृतक की वारिस निर्मलाबाई पति भारत सिंह को 4 लाख रुपये की आर्थिक सहायता स्वीकृत की गई है।
इसी प्रकार कुंदवासा निवासी संतोषबाई पति दशरथ मीणा की पानी में डूबने से हुई मृत्यु के मामले में मृतका के वारिस दशरथ पिता मन्नालाल एवं पुत्र पियूष पिता दशरथ को 4 लाख रुपये की आर्थिक सहायता स्वीकृत की गई है।
दोनों मामलों में तहसीलदार मनासा द्वारा आवश्यक जांच एवं दस्तावेजी प्रक्रिया पूर्ण कर आर्थिक सहायता के प्रकरण तैयार किए गए थे, जिन्हें स्वीकृति के लिए एसडीएम कार्यालय भेजा गया। प्रकरणों का परीक्षण उपरांत आर्थिक सहायता राशि मंजूर की गई।
प्रशासन ने कहा है कि प्राकृतिक एवं आकस्मिक दुर्घटनाओं से प्रभावित पात्र परिवारों को शासन की निर्धारित योजना के तहत समय पर राहत उपलब्ध कराने के प्रयास निरंतर जारी हैं।