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July 3, 2026, 7:13 pm
REPORT : घरेलू गैस सिलेंडर के अवैध व्यावसायिक उपयोग पर तीन प्रतिष्ठानों पर कार्रवाई, मनासा में तीन घरेलू गैस सिलेंडर जब्त, आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज, पढ़े खबर 

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नीमच। कलेक्टर हिमांशु चंद्रा के निर्देशन एवं जिला आपूर्ति अधिकारी आर.एन. दिवाकर के मार्गदर्शन में खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग द्वारा घरेलू गैस सिलेंडरों के अवैध व्यावसायिक उपयोग के विरुद्ध लगातार कार्रवाई की जा रही है।

इसी क्रम में 30 जून को कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी जितेंद्र नागर ने मनासा क्षेत्र में निरीक्षण किया। इस दौरान गोपाल रामदयाल सोडानी (गुलाब जामुन दुकान), श्री महाकाल बेकरी रेस्टोरेंट तथा मेसर्स सुरेश कसेरा (सरकार) के प्रतिष्ठानों पर घरेलू गैस सिलेंडरों का व्यावसायिक उपयोग पाया गया। कार्रवाई करते हुए तीनों प्रतिष्ठानों से एक-एक घरेलू गैस सिलेंडर, कुल तीन सिलेंडर जब्त किए गए।

संबंधित प्रतिष्ठान संचालकों के विरुद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत कार्रवाई करते हुए प्रकरण अपर कलेक्टर न्यायालय, नीमच में दर्ज किए गए हैं।

जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि होटलों, रेस्टोरेंटों एवं अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में घरेलू गैस सिलेंडरों के अवैध उपयोग तथा वाहनों में अवैध गैस रिफिलिंग पर लगातार निगरानी रखी जा रही है। ऐसे मामलों में दोषी पाए जाने पर नियमानुसार कड़ी वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।

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