BREAKING NEWS
BIG NEWS : एमपी में नौकरी का मेगा प्लान तैयार, 85 हजार.. <<     KHABAR : सेवा भावना की मिसाल बने बोरदिया स्कूल के.. <<     KHABAR : बेसबॉल में हिमांशी कुमावत ने जीता कांस्य.. <<     KHABAR : सपनों के भारत की तस्वीरों में दिखी.. <<     SHOK SAMACHAR : नहीं रहे श्रीलाल आँजना (काग), परिवार में.. <<     KHABAR : दामोदर यादव को दिव्य दरबार से पण्डोखर.. <<     BIG NEWS : सीएम डॉ. मोहन यादव के दौरे से नीमच में बढ़ी.. <<     GOLD & SILVER RATE : यहां क्लिक करेंगे तो जानेंगे प्रदेश.. <<     HOROSCOPE TODAY : सिंह और कन्या राशि को धनलाभ, कुंभ राशि.. <<     BIG REPORT : उज्जैन की एपीआई मैन्युफैक्चरिंग इकाई.. <<     NMH MANDI : एक क्लिक में पढ़े कृषि उपज मंडी नीमच के.. <<     BIG NEWS : मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव कल खिमला.. <<     KHABAR : मेरे सपनों का भारत को रंगों और शब्दों में.. <<     BIG NEWS : मंदसौर में 50 लाख से अधिक की एमडी ड्रग्स और.. <<     BIG NEWS : दिन में मिलेगी 10 घंटे बिजली, बढ़ेगा सिंचाई.. <<    
वॉइस ऑफ़ एमपी न्यूज़ चैनल में विज्ञापन के लिए..
July 5, 2026, 4:14 pm
REPORT : मंदसौर जिले में भूजल संरक्षण के लिए सख्ती, कलेक्टर अदिती गर्ग ने जारी किया आदेश, अब बिना अनुमति नहीं होगा नलकूप, जुलाई माह की इस तारीख तक लगाई रोक, पढ़े पीडी बैरागी की खबर

Share On:-

मंदसौर। जिले में भूजल संरक्षण एवं पेयजल संसाधनों के संतुलित उपयोग को ध्यान में रखते हुए कलेक्टर अदिति गर्ग ने संपूर्ण जिले में 31 जुलाई 2026 तक अशासकीय एवं निजी नलकूप (बोरवेल) खनन पर प्रतिबंध लगा दिया है।

कलेक्टर द्वारा मध्यप्रदेश पेयजल परिरक्षण अधिनियम, 1986 (संशोधित अधिनियम 2002) की धारा-3 के तहत जारी आदेश के अनुसार, जिले में कोई भी व्यक्ति सक्षम प्राधिकारी की अनुमति के बिना निजी नलकूप का खनन नहीं कर सकेगा।

आदेश का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध अधिनियम की धारा-3 एवं धारा-4 के तहत कार्रवाई की जाएगी। दोषी पाए जाने पर दो हजार रुपये तक का जुर्माना, दो वर्ष तक का कारावास अथवा दोनों दंड का प्रावधान है।

हालांकि, शासकीय योजनाओं के अंतर्गत कराए जाने वाले नलकूप खनन पर यह प्रतिबंध लागू नहीं होगा। ऐसे कार्यों के लिए पृथक अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं रहेगी।

VOICE OF MP
एडिटर की चुनी हुई ख़बरें आपके लिए
SUBSCRIBE