शाजापुर। पुलिस मुख्यालय, मध्यप्रदेश भोपाल के निर्देशानुसार नवीन आपराधिक कानूनों के प्रभावी क्रियान्वयन एवं विवेचना अधिकारियों की कार्यकुशलता में वृद्धि के उद्देश्य से जिला शाजापुर में दो दिवसीय रिफ्रेशर प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। प्रशिक्षण में विवेचना अधिकारियों को नवीन आपराधिक कानूनों के विभिन्न प्रावधानों का व्यावहारिक एवं वैज्ञानिक प्रशिक्षण प्रदान किया गया।
प्रशिक्षण के दौरान एडीपीओ प्रतीक श्रीवास्तव ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) के अंतर्गत अपराध पंजीयन, विवेचना की योजना, वैज्ञानिक विवेचना एवं अपराध स्थल प्रबंधन, इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य एवं डिजिटल विवेचना, गिरफ्तारी, तलाशी एवं जब्ती की वैधानिक प्रक्रिया, साक्ष्य प्रबंधन एवं कथन लेखन, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023 तथा अभियोग पत्र (चालान) एवं अंतिम प्रतिवेदन तैयार करने से संबंधित महत्वपूर्ण विषयों पर विस्तारपूर्वक जानकारी दी।
प्रशिक्षण को अधिक प्रभावी एवं परिणामोन्मुख बनाने के लिए प्रतिभागियों को परिदृश्य आधारित समेकित विवेचना अभ्यास (Scenario-Based Investigation Exercise) भी कराया गया, जिससे उन्हें नवीन आपराधिक कानूनों के व्यावहारिक अनुप्रयोग को बेहतर ढंग से समझने का अवसर मिला।
कार्यक्रम के द्वितीय दिवस के अंतिम सत्र में बहुविकल्पीय प्रश्न-पत्र के माध्यम से प्रतिभागियों का मूल्यांकन किया गया। उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले अधिकारियों एवं कर्मचारियों को सम्मानित कर उनका उत्साहवर्धन भी किया गया।
प्रशिक्षण का मुख्य उद्देश्य विवेचना अधिकारियों को नवीन आपराधिक कानूनों के प्रावधानों से अद्यतन रखते हुए वैज्ञानिक, गुणवत्तापूर्ण एवं प्रभावी विवेचना सुनिश्चित करना है, ताकि अपराध नियंत्रण के साथ-साथ न्यायिक प्रक्रिया को अधिक सुदृढ़, पारदर्शी एवं प्रभावी बनाया जा सके।