BREAKING NEWS
SHOK SAMACHAR : नहीं रहे सत्यनारायण तोतला, परिवार में.. <<     NEWS : वरिष्ठ पार्षद भोलाराम प्रजापत को.. <<     BIG REPORT : मरीजों की सुविधा को प्राथमिकता, शासकीय.. <<     NMH MANDI : एक क्लिक में पढ़े कृषि उपज मंडी नीमच के.. <<     REPORT : मुख्यमंत्री जन-विश्वास अभियान के तहत.. <<     KHABAR : एक हाथ नहीं होने के बावजूद हौसला बुलंद,.. <<     KHABAR : मुख्यमंत्री जन-विश्वास अभियान का छठा.. <<     KHABAR : नवम राष्ट्रीय पोषण माह के तहत जिले में.. <<     KHABAR : पीएमएफएमई योजना से खरबूजा मगज प्रसंस्करण.. <<     KHABAR : संत श्री उषागंज अयोध्यापुरी धर्मशाला में.. <<     BIG NEWS : सीएम बोले-स्कूलों में पढ़ाएंगे शंकर.. <<     NMH-MDS HEADLINES : मंदसौर-नीमच की 9 बड़ी खबरें: बारिश,.. <<     VIDEO: #विधायक के खिलाफ #शाजापुर में भीम आर्मी का.. <<     MANDI BHAV : एक क्लिक में पढ़े कृषि उपज मंडी मनासा के.. <<     PHONO: #तेंदुए _का आतंक या #वन _विभाग की अनदेखी? फिर.. <<     BIG REPORT : मुख्यमंत्री जन-विश्वास अभियान के तहत.. <<    
वॉइस ऑफ़ एमपी न्यूज़ चैनल में विज्ञापन के लिए..
July 25, 2026, 10:18 am
KHABAR : ग्रामोद्योग विकास योजना के अंतर्गत प्रशिक्षण के बाद टुल्स एवं उपकरण वितरण के संबंध में आवेदन आमंत्रित, पढे़ दिलीप सौराष्ट्रीय की खबर

Share On:-

शाजापुर। खादी और ग्रामोद्योग आयोग, सुक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय (भारत सरकार) ग्रामोद्योग विकास योजना के माध्यम से वर्ष 2026-27 में म.प्र. राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में परम्परागत कारीगरों/बेरोजगार युवक युवतियों को चयनित कर विभिन्न उद्योगों में प्रशिक्षण देने के उपरान्त स्वरोजगार के लिये मशीनरी एवं उपकरण योजना के नियमानुसार उपलब्ध कराये जायेंगे।


जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र महाप्रबंधक प्रकाश कुमार इन्दौरे ने बताया कि आवेदन के लिए पात्रता की शर्तें एवं आवश्यक दस्तावेज की विस्तृत जानकारी महाप्रबंधक जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र दुपाडा रोड शाजापुर एवं राज्य कार्यालय, खादी और ग्रामोद्योग आयोग, भोपाल के नोडल अधिकारी कार्यालय दुरभाष क्रंमाक -0755-2583668 पर संपर्क कर प्राप्त की जा सकती हैं।


पात्रता की शर्ते
मध्य प्रदेश राज्य के कारीगर/बेरोजगार युवक-युवती उपरोक्त उद्योग में आवेदन कर सकते हैं। सरकारी विभाग, अर्धसरकारी अन्य समान योजना/समान उद्देश्य के लिए लाभ नहीं लिया होना चाहिए। आवेदक की उम्र 18 से 55 वर्ष के बीच होना चाहिए। इसके साथ ही एक परिवार से एक ही व्यक्ति लाभ ले सकता हैं। योजना के अनुसार अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/महिला बेरोजगार युवक-युवतियों एवं बीपीएल श्रेणी को वरीयता दी जायेगी। उक्त कार्य में परंपरागत कारीगर, ग्रामोद्योग विकास योजना के तहत सहायता पाने के लिए पात्र हैं। आत्मसमर्पित नक्सली/उग्रवादी/रक्षा कार्मिक एवं अर्ध सैनिक बलों की विधवाओं तथा उग्रवाद प्रभावित परिवार आदि के पुर्नवास/पुनर्स्थापन के लिए व्यक्तियों को भी वरीयता दी जायेगी।


योजना के लिए राज्य कार्यालय, खार्दी और ग्रामोद्योग आयोग, भोपाल को आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तिथि 17 अगस्त 2026 है। योजना के लक्ष्यांक सीमित होने के कारण आवेदकों का चयन “पहले आओ पहले पाओ” के आधार पर किया जायेगा।

VOICE OF MP
एडिटर की चुनी हुई ख़बरें आपके लिए
SUBSCRIBE