शाजापुर। खादी और ग्रामोद्योग आयोग, सुक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय (भारत सरकार) ग्रामोद्योग विकास योजना के माध्यम से वर्ष 2026-27 में म.प्र. राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में परम्परागत कारीगरों/बेरोजगार युवक युवतियों को चयनित कर विभिन्न उद्योगों में प्रशिक्षण देने के उपरान्त स्वरोजगार के लिये मशीनरी एवं उपकरण योजना के नियमानुसार उपलब्ध कराये जायेंगे।
जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र महाप्रबंधक प्रकाश कुमार इन्दौरे ने बताया कि आवेदन के लिए पात्रता की शर्तें एवं आवश्यक दस्तावेज की विस्तृत जानकारी महाप्रबंधक जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र दुपाडा रोड शाजापुर एवं राज्य कार्यालय, खादी और ग्रामोद्योग आयोग, भोपाल के नोडल अधिकारी कार्यालय दुरभाष क्रंमाक -0755-2583668 पर संपर्क कर प्राप्त की जा सकती हैं।
पात्रता की शर्ते
मध्य प्रदेश राज्य के कारीगर/बेरोजगार युवक-युवती उपरोक्त उद्योग में आवेदन कर सकते हैं। सरकारी विभाग, अर्धसरकारी अन्य समान योजना/समान उद्देश्य के लिए लाभ नहीं लिया होना चाहिए। आवेदक की उम्र 18 से 55 वर्ष के बीच होना चाहिए। इसके साथ ही एक परिवार से एक ही व्यक्ति लाभ ले सकता हैं। योजना के अनुसार अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/महिला बेरोजगार युवक-युवतियों एवं बीपीएल श्रेणी को वरीयता दी जायेगी। उक्त कार्य में परंपरागत कारीगर, ग्रामोद्योग विकास योजना के तहत सहायता पाने के लिए पात्र हैं। आत्मसमर्पित नक्सली/उग्रवादी/रक्षा कार्मिक एवं अर्ध सैनिक बलों की विधवाओं तथा उग्रवाद प्रभावित परिवार आदि के पुर्नवास/पुनर्स्थापन के लिए व्यक्तियों को भी वरीयता दी जायेगी।
योजना के लिए राज्य कार्यालय, खार्दी और ग्रामोद्योग आयोग, भोपाल को आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तिथि 17 अगस्त 2026 है। योजना के लक्ष्यांक सीमित होने के कारण आवेदकों का चयन “पहले आओ पहले पाओ” के आधार पर किया जायेगा।