BREAKING NEWS
KHABAR : संत श्री उषागंज अयोध्यापुरी धर्मशाला में.. <<     BIG NEWS : सीएम बोले-स्कूलों में पढ़ाएंगे शंकर.. <<     NMH-MDS HEADLINES : मंदसौर-नीमच की 9 बड़ी खबरें: बारिश,.. <<     VIDEO: #विधायक के खिलाफ #शाजापुर में भीम आर्मी का.. <<     MANDI BHAV : एक क्लिक में पढ़े कृषि उपज मंडी मनासा के.. <<     PHONO: #तेंदुए _का आतंक या #वन _विभाग की अनदेखी? फिर.. <<     BIG REPORT : मुख्यमंत्री जन-विश्वास अभियान के तहत.. <<     KHABAR : मुख्यमंत्री जन-विश्वास अभियान के तहत.. <<     BIG NEWS : नीमच मेडिकल कॉलेज को पीपीपी मोड पर देने.. <<     BIG NEWS : गुम इंसानों की दस्तयाबी के लिए शाजापुर.. <<     KHABAR : कन्या छात्रावास में बिना अनुमति प्रवेश.. <<     VIDEO NEWS : लोगों के बीच पहुंची DIG सिमाला प्रसाद,.. <<     NEWS : डीएसपी गिरिराज गर्ग का आकस्मिक निधन,.. <<     BIG NEWS : अफीम नीति 2026-27 का काउंटडाउन शुरू,.. <<     KHABAR : खेती के दौरान हादसे का शिकार हुआ किसान,.. <<     VIDEO NEWS : पुलिस चौकी पर लंबे समय से खड़ी 8 जब्त.. <<     KHABAR : पहली बार टांडा-बरूड थाने में मुख्यमंत्री.. <<    
वॉइस ऑफ़ एमपी न्यूज़ चैनल में विज्ञापन के लिए..
July 31, 2026, 6:53 pm
REPORT : औषधि नियमों के उल्लंघन पर खाद्य एवं औषधि प्रशासन की सख्त कार्रवाई, अनियमितताएं मिलने पर मेडिकल स्टोर का लाइसेंस छह दिन के लिए निलंबित, एक अन्य को नोटिस जारी, पढ़े खबर

Share On:-

नीमच। कलेक्टर हिमांशु चंद्रा के निर्देश एवं उपसंचालक, खाद्य एवं औषधि प्रशासन के मार्गदर्शन में जिले में औषधि विक्रय संस्थानों के विरुद्ध निरीक्षण एवं प्रवर्तन की कार्रवाई लगातार जारी है। निरीक्षण के दौरान दवाओं के क्रय-विक्रय अभिलेखों सहित कोडीन युक्त कफ सिरप एवं अनुसूची ‘एच’ तथा ‘एच-1’ श्रेणी की औषधियों के रिकॉर्ड की गहन जांच की जा रही है।

निरीक्षण के दौरान मालखेड़ा, नीमच स्थित मैसर्स श्री श्याम केमिस्ट पर पंजीकृत फार्मासिस्ट की अनुपस्थिति में मेडिकल स्टोर का संचालन, औषधियों के विक्रय अभिलेखों का नियमानुसार संधारण नहीं किया जाना तथा अन्य अनियमितताएं पाई गईं। इस संबंध में पूर्व में कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया था, लेकिन संचालक द्वारा संतोषजनक जवाब प्रस्तुत नहीं किए जाने पर औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 तथा नियमावली, 1945 के तहत संस्थान का औषधि लाइसेंस छह दिवस के लिए निलंबित कर दिया गया है।

इसी प्रकार नीमच रोड, रघुनाथपुरा (सिंगोली) स्थित मैसर्स श्री भैरवनाथ मेडिकल एंड जनरल स्टोर में भी पंजीकृत फार्मासिस्ट की अनुपस्थिति में मेडिकल स्टोर संचालित पाया गया। इसके अलावा विक्रय अभिलेखों के नियमानुसार संधारण नहीं किए जाने सहित अन्य अनियमितताओं के संबंध में संस्थान संचालक को कारण बताओ सूचना पत्र जारी कर निर्धारित समयावधि में जवाब प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं। समय-सीमा में संतोषजनक जवाब अथवा आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए जाने पर नियमानुसार लाइसेंस निलंबन अथवा निरस्तीकरण की कार्रवाई की जाएगी।

खाद्य एवं औषधि प्रशासन ने जिले के सभी औषधि विक्रेताओं को औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 एवं नियमावली, 1945 का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। विभाग ने स्पष्ट किया है कि मेडिकल स्टोर पर दवाओं का क्रय-विक्रय अनिवार्य रूप से पंजीकृत फार्मासिस्ट की उपस्थिति में ही किया जाए तथा अनुसूची ‘एच’ एवं ‘एच-1’ श्रेणी की दवाओं के अभिलेख नियमानुसार संधारित किए जाएं। निरीक्षण के दौरान नियमों के उल्लंघन की स्थिति में संबंधित संस्थानों के विरुद्ध कठोर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।

VOICE OF MP
एडिटर की चुनी हुई ख़बरें आपके लिए
SUBSCRIBE