चित्तौड़गढ़। आगामी पंचायतीराज एवं नगरीय निकाय चुनावों को देखते हुए मतदाता सूचियों को त्रुटिरहित एवं अद्यतन बनाने की प्रक्रिया लगातार जारी है। उप जिला निर्वाचन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर दिनेश धाकड़ ने जिले के पात्र नागरिकों से मतदाता सूची का अवलोकन कर आवश्यकतानुसार नाम जोड़ने, संशोधन कराने अथवा अपात्र नाम हटवाने की अपील की है।
उन्होंने बताया कि 1 जनवरी 2026 को 18 वर्ष या उससे अधिक आयु पूरी कर चुके ऐसे नागरिक, जिनका नाम अभी तक मतदाता सूची में दर्ज नहीं है, वे नाम शामिल कराने के लिए आवेदन कर सकते हैं। वहीं मृत, स्थानांतरित या दोहरी प्रविष्टि वाले मतदाताओं के नाम विलोपित कराने तथा मतदाता विवरण में त्रुटि होने पर संशोधन का भी प्रावधान है।
एडीएम ने बताया कि पंचायतीराज संस्थाओं की मतदाता सूची में नाम जोड़ने के लिए प्रपत्र-1, नाम विलोपित कराने के लिए प्रपत्र-2 तथा संशोधन के लिए प्रपत्र-3 निर्धारित हैं। इसी प्रकार नगरीय निकायों की मतदाता सूची में नाम शामिल कराने के लिए प्रपत्र-3, नाम हटाने के लिए प्रपत्र-5 तथा संशोधन के लिए प्रपत्र-6 निर्धारित किए गए हैं।
उन्होंने सभी पात्र मतदाताओं से आग्रह किया कि वे संबंधित निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी (उपखंड अधिकारी एवं मजिस्ट्रेट) के कार्यालय में निर्धारित प्रपत्रों के माध्यम से आवेदन प्रस्तुत करें, ताकि आगामी चुनावों के लिए शुद्ध, अद्यतन एवं त्रुटिरहित मतदाता सूची तैयार की जा सके।