चित्तौड़गढ़। अवैध मादक पदार्थों की तस्करी से अर्जित संपत्ति के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत बिजयपुर थाना पुलिस ने रतनलाल गुर्जर की करीब 50 लाख रुपए बाजार मूल्य की संपत्ति फ्रीज की है। यह कार्रवाई एनडीपीएस एक्ट की धारा 68 (एफ)(1) के तहत की गई।
पुलिस के अनुसार, बिजयपुर थाना क्षेत्र के मायरा निवासी रतनलाल गुर्जर के खिलाफ मादक पदार्थों से संबंधित तीन प्रकरण दर्ज हैं। इनमें बिजयपुर थाने में वर्ष 2017 में धारा 8/18 एनडीपीएस एक्ट, बस्सी थाने में वर्ष 2022 में धारा 8/15 एनडीपीएस एक्ट एवं धारा 482 भादंसं तथा जालौर जिले के सायला थाने में वर्ष 2023 में धारा 8/15 एवं 29 एनडीपीएस एक्ट के तहत मामले दर्ज किए गए थे।
पुलिस ने जांच के दौरान रतनलाल गुर्जर द्वारा कथित रूप से अवैध रूप से अर्जित संपत्ति की जानकारी जुटाई। मायरा गांव में आबादी क्षेत्र स्थित आराजी संख्या 276 में बने आवासीय मकान को फ्रीज करने के लिए Competent Authority & Administrator, SAFEMA (FOP) & NDPS Act, New Delhi को प्रस्ताव भेजा गया था।
प्रस्ताव पर सुनवाई के बाद सक्षम प्राधिकारी द्वारा आवासीय मकान को फ्रीज करने की स्थायी मंजूरी प्रदान की गई। इसके बाद बिजयपुर पुलिस ने उक्त आवासीय मकान को फ्रीज करने की कार्रवाई की। पुलिस के अनुसार, संपत्ति का बाजार मूल्य करीब 50 लाख रुपए है।
पुलिस टीम-
कार्रवाई में बिजयपुर थानाधिकारी उप निरीक्षक रामलाल, सहायक उप निरीक्षक मेघराज तथा सहायक उप निरीक्षक राजेश कुमार शामिल रहे।
जिला पुलिस ने आम नागरिकों से अपील की है कि मादक पदार्थों की तस्करी अथवा किसी संदिग्ध गतिविधि की जानकारी मिलने पर तत्काल नजदीकी पुलिस थाना, पुलिस कंट्रोल रूम या नारकोटिक्स हेल्पलाइन नंबर 94604-25643 पर सूचना दें।