नीमच। जिले में अवैध मदिरा के निर्माण, संग्रहण और विक्रय पर रोक लगाने के लिए आबकारी विभाग ने 6 नवंबर को विभिन्न क्षेत्रों में दबिश और जांच की कार्रवाई की। इस दौरान कुल 6 प्रकरण दर्ज कर 13.6 लीटर अवैध मदिरा, 10 लीटर हाथ भट्टी मदिरा और 520 किलोग्राम महुआ लहान जब्त किया गया। जब्त सामग्री का अनुमानित मूल्य 61 हजार 52 रुपये बताया गया है। कलेक्टर हिमांशु चंद्रा के निर्देशन में आबकारी वृत्त मनासा, जावद, नीमच पश्चिम और सिंगोली में यह कार्रवाई की गई।
मनासा वृत्त में 190 किलो महुआ लहान बरामद-
आबकारी वृत्त मनासा की टीम ने ग्राम चपलाना के जंगल की झाड़ियों में छिपाकर रखा गया 190 किलोग्राम महुआ लहान बरामद किया। नमूने लेने के बाद शेष सामग्री नष्ट कर प्रकरण दर्ज किया गया। इसके अलावा रामपुरा स्थित कालिका ढाबा और कुकड़ेश्वर के महफिल ढाबा की तलाशी ली गई। रामपुरा-2 और बेसला की कम्पोजिट मदिरा दुकानों का औचक निरीक्षण कर अनियमितताओं के संबंध में लाइसेंसी प्रतिनिधि को आरोप पत्र जारी किया गया। रामपुरा-2 दुकान से मदिरा का नमूना रासायनिक परीक्षण के लिए लिया गया। रामपुरा-गांधीसागर मार्ग पर संदिग्ध वाहनों की भी जांच की गई।
जावद में होटल और जंगल से मदिरा जब्त-
आबकारी वृत्त जावद ने नयागांव हाईवे स्थित चाहत होटल से देशी मदिरा प्लेन के 9 पाव और देशी मदिरा मसाला के 7 पाव जब्त किए। ग्राम खोर के जंगल से 10 लीटर हाथ भट्टी मदिरा और 170 किलोग्राम महुआ लहान बरामद किया गया। लहान के नमूने लेने के बाद शेष सामग्री नष्ट कर प्रकरण दर्ज किया गया। वृत्त की तीन मदिरा दुकानों का निरीक्षण किया गया तथा खोर दुकान से रासायनिक परीक्षण के लिए नमूना लिया गया।
नीमच पश्चिम और सिंगोली में भी कार्रवाई-
आबकारी वृत्त नीमच पश्चिम की टीम ने ग्राम दलपतपुरा की एक किराना दुकान से देशी मदिरा मसाला के 15 पाव और बीयर के 3 केन जब्त किए। ग्राम खड़बलिया पिपलिया के जंगल से लावारिस हालत में 160 किलोग्राम महुआ लहान भी बरामद किया गया। इसके अलावा दो मदिरा दुकानों का निरीक्षण कर विभागीय प्रकरण दर्ज किए गए।
वहीं, आबकारी वृत्त सिंगोली ने ग्राम डीकेन के इंद्रानगर क्षेत्र से देशी मदिरा प्लेन के 8 पाव, देशी मदिरा मसाला के 3 पाव, माउंट 6000 बीयर के 6 केन और लंदन प्राइड के 6 पाव जब्त किए। इस कार्रवाई में न्यायालयीन प्रकरण दर्ज किया गया। जाट स्थित मदिरा दुकान का निरीक्षण कर विभागीय प्रकरण भी कायम किया गया।
आबकारी अधिनियम के तहत 6 प्रकरण दर्ज-
जिलेभर में की गई कार्रवाई में मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम, 1915 की धारा 34(1) के तहत कुल 6 प्रकरण दर्ज किए गए। जिला आबकारी अधिकारी बी.एल. दांगी के मार्गदर्शन और सहायक जिला आबकारी अधिकारी बी.एल. सिंगाड़ा के नेतृत्व में कार्रवाई की गई। विभाग ने अवैध मदिरा के निर्माण, संग्रहण, परिवहन और विक्रय के विरुद्ध अभियान लगातार जारी रखने की बात कही है।