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December 12, 2022, 5:24 pm
BIG REPORT : सभी एसडीएम धारणाधिकार के प्रकरण शीघ्र प्रस्‍तुत करें, कलेक्‍टर ने राजस्‍व अधिकारियों की बैठक में की विभागीय समीक्षा, अधिकारियों को दिए आवश्यक निर्देश, पढ़े खबर 

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नीमच। जिले के सभी एसडीएम लम्बित धारणाधिकार के प्ररकण शीघ्र ही कलेक्‍टर कार्यालय को भिजवाएं। राजस्‍व अधिकारी, बे-दखली संबंधी आदेश होने के बाद बे-दखल की कार्यवाही करेंऔर संबंधित पोर्टल पर दर्ज करें। सीएम हेल्‍प लाईन में राजस्‍व विभाग से संबंधित शिकायतों का सही-सही निरकरण दर्ज करवाना सुनिश्चित करें। 

यह निर्देश कलेक्‍टर मंयक अग्रवाल ने सोमवार को कलेक्‍टोरेट सभाकक्ष नीमच में आयोजित जिले के राजस्‍व अधिकारियों की बैठक मे राजस्‍व विभाग की समीक्षा करते हुए दिए। बैठक में एडीएम नेहा मीना, संयुक्‍त कलेक्‍टर पी.एल.देवडा, डिप्‍टी कलेक्‍टर प्रीति संघवी, आंकाक्षा करोठिया, सभी एसडीएम, तहसीलदार, नायब तहसीलदार उपस्थित थे।  

बैठक में कलेक्‍टर अग्रवाल ने स्‍वामित्‍व योजना (आबादी सर्वे) कार्य की प्रगति की तहसीलवार समीक्षा करते हुए निर्देश दिए, कि सभी तहसीलदार, ग्राउण्‍ड ट्रूथिंग का कार्य अविलम्‍ब पूर्ण करवाये। उन्होने 26 दिसम्‍बर 2022 तक गाउण्‍ड ट्रूथिंग कार्य पूर्णकर प्रतिवेदन प्रस्‍तुत करने के निर्देश सभी तहसीलदरों को दिए। उन्‍होने प्रधानमंत्री किसान सम्‍मान निधि एंव मुख्‍यमंत्री किसान कल्‍याण योजना के तहत हितग्राहियों के आधार सींडिग का कार्य भी पटवारियों को लगाकर तत्‍काल पूरा करवाने के निर्देश दिए।

कलेक्‍टर ने मुख्‍यमंत्री आवासीय भू-अधिकार योजना के तहत अपात्रता के कारण निरस्‍त किये गये प्रकरणों के आवेदनों का पुनरू परीक्षण करने के निर्देश भी दिए। साथ ही इसयोजना के तहत तैयार किये गये (आवासीय भू-अधिकार पत्र पटटे) वितरण की जानकारी इसी सप्‍ताह कलेक्‍टर कार्यालय को प्रस्‍तुत करने के निर्देश दिए। साथ ही निर्देश दिए कि सभी राजस्‍व अधिकारी आबादी घोषित करने के प्ररकण तैयार कर तत्‍काल प्रस्‍तुत करें। सीमांकन प्रकरणों के निराकरण की समीक्षा के दौरान कलेक्‍टर ने निर्देश दिए, कि विवाद की सम्‍भावना होने पर पुलिस बल की सहायता लेकर सीमांकन का कार्य करवाए। कलेक्‍टर ने भू-राजस्‍व की मांग एवं लक्ष्‍य के अनुरूप वसूली करवाने के निर्देश भी सभी राजस्‍व अधिकारियो को दिए। कलेक्‍टर ने आरसीएमएस पोर्टल पर दर्ज 6 माह या इससे अधिक अवधि के राजस्‍व प्रकरणों को सर्वाेच्‍च प्राथमिकता से निराकृत करने के निर्देश सभी राजस्‍व अधिकारियो को दिए। उन्‍होने लोक सेवा गांरटी अधिनियम के तहत समय सीमा से बाहर के प्रकरणों का तत्‍काल निराकरण करवाने के निर्देश दिए।

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