नीमच। राष्ट्रीय विधि सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली एवं म.प्र. राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जबलपुर के आदेशानुसार नीमच जिले में 11 फरवरी 2023 को नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। लोक अदालत के माध्यम से न्यायालयों में लंबित राजीनामा योग्य प्रकरणों एवं विद्युत, बैंक, नगरपालिका तथा बी.एस.एन.एल. के बकाया राशि वसूली के प्रीलिटिगेशन स्तर के प्रकरणों का अधिकाधिक संख्या में निराकरण किया जायेगा।
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण नीमच के सचिव विजयकुमार सोनकर एवं जिला विधिक सहायता अधिकारी हर्षित बिसेन द्वारा पैरालीगल वॉलेंटियर्स की बैठक आयोजित की गई। बैठक में पैरालीगल वॉलेंटियर्स को निर्देशित किया गया कि वे अपने गांव, शहर एवं मोहल्ले में निवासरत आमजन को नेशनल लोक अदालत योजना के बारे में अवगत कराये तथा ऐसे प्रकरण जिनका निराकरण नेशनल लोक अदालत के माध्यम से संभावित है, उन प्रकरणों का निराकरण लोक अदालत के माध्यम से करायें जाने के लिए प्रेरित कर जानकारी दें। शासन के अधीन विभागों के बकाया राशि वसूली संबंधी प्रीलिटिगेशन प्रकरणों पर संबंधित विभागों नियमानुसार दी जाने वाली छूट के संबंध में अधिकाधिक प्रचार-प्रसार करने के निर्देश दिए गए। उल्लखनीय है कि 11 फरवरी 2023 (शनिवार) को नेशनल लोक अदालत का आयोजन जिला मुख्यालय नीमच सहित तहसील मुख्यालयों मनासा, जावद एवं रामपुरा में भी किया जा रहा है।