बडवानी। कलेक्टर डॉ. राहुल फटिंग ने पुलिस अधीक्षक पुनित गेहलोद की रिपोर्ट में जिला बदर की कार्यवाही हेतु प्रस्तावित निवाली निवासी के एक व्यक्ति को पुलिस थाना निवाली में अपनी उपस्थिति दर्ज कराने हेतु आदेशित किया है। कलेक्टर कार्यालय बड़वानी से प्राप्त जानकारी अनुसार अनावेदक निवाली निवासी राजू पिता मांगीलाल हरिजन को प्रत्येक माह की 03 एवं 18 तारीख को थाना प्रभारी निवाली के समक्ष 06 माह तक अपनी उपस्थिति दर्ज करायेगें । आदेश में उल्लेखित किया गया है कि यदि अनावेदक उपरोक्त निर्धारित तिथियों में कही जाता है तो उसकी सूचना थाना प्रभारी निवाली को पूर्व से ही देगा। आदेश का उल्लेघन करने पर मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 14 के तहत कार्यवाही की जावेगी।
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