मंदसौर। जहरीले जानवर के काटने से जिले के व्यक्ति की मृत्यु हो जाने पर मृतक के निकटतम वारिस को राज्य सरकार के राजस्व विभाग की राजस्व पुस्तक परिपत्र 6(4) के तहत आर्थिक सहायता देने का प्रावधान है। इसी प्रावधान के तहत जिले के व्यक्ति की जहरीले जानवर के काटने से मृत्यु हो जाने के कारण उनके निकटतम परिजन को 4 लाख रूपये की आर्थिक मदद मंजूर की गई है। इस संबंध में जारी आदेशानुसार निवासी ग्राम फोसरी तहसील मल्हारगढ़ की मंजू बाई की मृत्यु सर्पदंश से होने के कारण उसके निकटतम वारिस को 4 लाख रूपये की आर्थिक सहायता मंजूर की गई है।