ग्वालियर। इनकम टैक्स रिटर्न आईटीआर आप सभी लोग भरते हैं, लेकिन अधिकांश लोग आईटीआर भरने के बाद इसका वेरीफिकेशन नहीं करते हैं, जिस कारण उनको समस्या का सामना करना पड़ता है। आयकर विभाग के मुताबिक अब आईटीआर तब तक अधूरा माना जाएगा, जब तक इसका वेरीफिकेशन नहीं होगा। इसलिए आप इसे घर से खुद भी कर सकते हैं। वेरीफिकेशन के बाद ही यह पूरा माना जाता है।
पुरानी व्यवस्था के मुताबिक आईटीआर भरने के 120 दिनों के अंदर आपको रिटर्न वेरिफाई कराना होता था, लेकिन सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेज (सीबीडीटी) ने नई व्यवस्था में इसे घटाकर 30 दिन कर दिया है। यह बात एक्सपर्ट पैनल में सीए यश मित्तल, सीए अजय अरावतिया, सीए दीपेश जसेजा ने कही। वे द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया की ग्वालियर ब्रांच की ओर से सिटी सेंटर स्थित आईसीएआई भवन पर टैक्स क्लीनिक कार्यक्रम बोल रहे थे। इस अवसर पर ब्रांच के अध्यक्ष सीए सचिन गुप्ता, सचिव सीए पंकज शर्मा, मौजूद रहे।
आईटीआर वेरिफाई करने के लिए आपको इनकम टैक्स इंडिया ई-फाइलिंग पोर्टल पर जाना होगा। आयकर विभाग की साइट के मुताबिक आपके पास ई- वेरिफिकेशन के ऑफलाइन और ऑनलाइन विकल्प मिलते हैं।
1 तरीकारू ओटीपी देकर इस विकल्प को अपनाने के लिए सबसे पहले इनकम टैक्स ई-फाइलिंग अकाउंट पर लॉगिन करें। उसके बाद ई-फाइल वाले टैब पर जाए। यहां आपको इनकम टैक्स रिटर्न का विकल्प नजर आएगा। यहां ई-वेरिफाई का विकल्प पर क्लिक करें। इससे आधार से जुड़े मोबाइल नंबर आए ओटीपी को भरें। इसके बाद कंटीन्यू पर क्लिक करते ही ई-वेरिफिकेशन पूरा होगा।।
2 तरीकारू डीमैट अकाउंट के जरिए भी ई-वेरिफिकेशन करा सकते हैं। इसके लिए आपको ई-वेरिफाई पेज पर डीमैट अकाउंट वाले ऑप्शन को चुनना होगा। इसे क्लिक करते ही रजिस्टर्ड फोन और ईमेल आईडी पर एक इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन कोड जाएगा। इसे भरकर ई-वेरिफाई वाले बटन पर क्लिक करें।
3 तरीकारू बैंक एटीएम के जरिए भी आईटीआर को ई-वेरिफाई करा सकते हैं। अपने एटीएम कार्ड को मशीन में डालें। वहां आपको ढेर सारे विकल्प मिलेंगे। इसमें ऑप्शन होगा ईवीसी फॉर इनकम टैक्स फाइलिंग। इस पर क्लिक करते ही रजिस्टर्ड फोन और मेल पर कोड आएगा। अब अपने ई-फाइलिंग अकाउंट को खोलें और आपके पास जो कोड भर दें।