खरगोन। उत्कृष्ट विद्यालय की जमीन फर्जी दस्तावेज बनाकर अधिकारीयो से साठ गांठ कर बेचने के मामले में कोतवाली थाना पुलिस ने क्रेता और विक्रेता सहित 6 लोगो के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है। जनसुनवाई में शिकायत पर कलेक्टर शिवराजसिंह वर्मा ने एसडीएम से जांच कराई थी। शुक्रवार की देर शाम कलेक्टर के पारित आदेश उपरांत आज कोतवाली थाने में विक्रेता रूपेन्द्रसिंह पिता इंदरसिंह, क्रेता दिव्य दर्शन डेवलपर्स खरगोन, जमनादास गुप्ता, सचिन जैन, राहुल गुप्ता, प्रवीण कुमार जैन और दर्शन जैन के खिलाफ धारा 420, 120 बी के तहत प्रकरण दर्ज कर लिया गया। विवेचना के बाद फर्जी दस्तावेज बनाने में शामिल आधिकारी और कर्मचारीयो पर भी हो पुलिस कार्यवाही की गाज गिर सकती है। 27 सितंबर 2022 को सुधीर कुलकर्णी ने जनसुनवाई में शिकायत की थी की क्रेता-विक्रेता और अधिकारियों की मिली भगत से शहर के मध्य करीब 50 करोड रूपये के बाजार मूल्य की उत्कृष्ट विधालय के खेल मैदान की जमीन की खरीद फरोख्त हो गई है। कब्जा न हक फिर भी स्कूल मैदान की शासकीय जमीन 1 करोड 57 लाख में बिक्री हो गई। कलेक्टर शिवराजसिंह वर्मा के निर्देश के बाद अब तक की सबसे बडी कार्यवाही हुई है। सुधीर कुलकर्णी की जनसुनवाई में शिकायत की जांच तत्कालीन एसडीएम ओमनारायाण बडकुल ने की थी। जांच में शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय खरगोन की 85 वर्ष से कब्जे की जमीन के खेल ग्राउंड वाले हिस्से को कृषि भूमि बताकर रूपेंद्र सिंह सोलंकी ने हड़प ली। विभिन्न राजस्व अधिकारियों के साथ सांठ गांठ कर दिव्य दर्शन डेवलपर्स खरगोन से जुड़े पांच अन्य आरोपियों को करीब डेढ़ करोड़ रु में बेच दी थी। भूमि शासकीय रिकॉर्ड 1925 और 1968 में 'हाई स्कूल सेक्रेटरी' के नाम से दर्ज है। शिकायत कर्ता सुधीर कुलकर्णी का कहना है की करीब 100 वर्ष से स्कूल खेल मैदान की भूमि खसरा नम्बर 233 का विक्रय अधिकारीयो से मिलकर भू माफियो ने कर लिया था। बड़ा कॉम्प्लेक्स बनाने की तैयारी थी। सरकारी भूमि को तीन साल पहले निजी भूमि बताकर रजिस्ट्री करा ली थी। साजिश कर फर्जी रजिस्ट्री कराई है। कलेक्टर के इस निर्णय से सरकार के द्रवारा भू माफियाओ के खिलाफ जो अभियान चलाया जा रहा है उसकी मंशा पूरी हुई है। रूपेश चौहान ने फर्जी तरीके से पाॅच लोगो को जमीन बेच दी थी। स्कूल के खेल मैदान की करीब 50 करोड की जमीन की डेढ करोड रूपये में रजिस्ट्री का खेल हो गया था। इसमे राजस्व सहित पंजीयक विभाग के अधिकारी भी शामिल थे उन पर भी कार्यवाही होना चाहिये। ये आम जनता की जीत है। मैने खरगोन की जनता के लिये लडाई लडी। मेरी शिकायत को प्रशासन ने प्रमाणित मानकर कार्यवाही की है। इधर कोतवाली टीआई बीएल मंडलौई ने मीडिया को बताया कलेक्टर महोदय के पारित आदेश उपरांत और एसडीएम महोदय की जाॅच के आधार पर आज कोतवाली थाने में उत्कृष्ट विधालय की जमीन के विक्रेता रूपेन्द्रसिंह पिता इंदरसिंह, क्रेता दिव्य दर्शन डेवलपर्स खरगोन, जमनादास गुप्ता, सचिन जैन, राहुल गुप्ता, प्रवीण कुमार जैन और दर्शन जैन के खिलाफ धारा 420, 120 बी के तहत प्रकरण दर्ज कर लिया गया। विवेचना के बाद अन्य दोषी लोगो पर भी पुलिस कार्यवाही होगी।