धार। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा विधानसभा आम निर्वाचन 2023 का कार्यक्रम घोषित किया जा चुका है। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी प्रियंक मिश्रा ने संपूर्ण जिले में आदर्श आचरण संहिता लागू होने के कारण धार जिले के निर्वाचित पदाधिकारी जिन्हे शासकीय वाहन अथवा शासन द्वारा किराया भुगतान किये जाने वाले वाहन आवंटित है। जैसे अध्यक्ष जिला पंचायत, अध्यक्ष जनपद पंचायत, अध्यक्ष नगरीय निकाय, अध्यक्ष मंडल बोर्ड अथवा किसी भी अन्य निर्वाचित राजनैतिक पदाधिकारियों को आवंटित शासकीय वाहन तत्काल प्रभाव से निर्वाचन हेतु अधिगृहित किये जाते है। समस्त निर्वाचित राजनैतिक पदाधिकारी को आवंटित शासकिय वाहन तत्काल प्रभाव से जिला कार्यालय अथवा संबंधित विधानसभा क्षेत्र के रिटर्निंग ऑफिसर कार्यालय जमा करावे।
इसी प्रकार धार जिले के निर्वाचित पदाधिकारी जिन्हे शासकीय कर्मचारियों की सेवाएं प्रदान की गई है। जैसे अध्यक्ष जिला पंचायत, अध्यक्ष जनपद पंचायत, अध्यक्ष नगरीय निकाय, अध्यक्ष मंडल/बोर्ड अथवा किसी भी अन्य निर्वाचित राजनैतिक पदाधिकारी के अधिनस्थ कार्य करने वाले शासकीय कर्मचारियों को संबंधित विभाग के लिए तत्काल प्रभाव से वापस लिया जाता है। समस्त निर्वाचित राजनैतिक पदाधिकारी आयोग की घोषणा का पालन करते कर्मचारियों को विभाग में भेजते हुए जिला कार्यालय को सूचित करें। यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।