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October 11, 2023, 5:40 pm
BIG REPORT : जिला दंडाधिकारी दिनेश जैन और नीमच जिले के ये चार बदमाश, जब चुनाव से पहले जारी किया ये आदेश तो उड़ी रातों की नींद, अब 3 माह तक करना होगा पालन, पढ़े खबर 

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नीमच। कलेक्‍टर एवं जिला दण्‍डाधिकारी दिनेश जैन द्वारा म.प्र. राज्‍य सुरक्षा अधिनियम-1990 के तहत आरोपियों को तीन-तीन माह के लिए जिला बदर करने का आदेश जारी किया गया है। जिला दण्‍डाधिकारी द्वारा अम्‍बेडकर कालोनी नीमच निवासी शाहरूख पिता आरिफ मेवाती थाना नीमच केंट, ग्राम सावन निवासी बादल पिता मुकेशराव भाट थाना नीमच सिटी, एवं महागढ निवासी विशाल पिता सुरेश थाना मनासा को तीन-तीन माह के लिए जिला बदर करने का आदेश जारी किया गया है।

इसी तरह यादव मण्‍डी नीमच सिटी निवासी राहुल उर्फ टिलू पिता नाहर सिंह थाना नीमच सिटी को छह माह की अवधि के लिए जिला बदर करने का आदेश जारी किया गया है। उक्‍त आरोपीगण नीमच जिले की राजस्‍व सीमा तथा समीपवर्ती मंदसौर , रतलाम, शाजापुर, उज्‍जैन, देवास एवं आगर-मालवा जिले की राजस्‍व सीमा में जिला बदर अवधि में प्रवेश नहीं कर सकेगें।

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