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वॉइस ऑफ़ एमपी न्यूज़ चैनल में विज्ञापन के लिए..
October 11, 2023, 5:47 pm
KHABAR : प्रसारण पूर्व राजनैतिक विज्ञापनो का पूर्ण प्रमाणन आवश्यक, अपर कलेक्टर ने केवल आपरेटर व सिनेमा संचालको को नियमों से अवगत कराया, पढ़े खबर 

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विदिशा। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जैसे ही विधानसभा निर्वाचन कार्यक्रम जारी किया ठीक वैसे ही विदिशा जिले में आयोग के द्वारा एमसीएमसी के संबंध में जारी दिशा निर्देशो का अक्षरशः क्रियान्वयन कराया जाना सुनिश्चित किया गया है।
अपर कलेक्टर अनिल डामोर ने मंगलवार को जिले के निजी केबल आपरेटर व सिनेमा संचालकों की संयुक्त बैठक आयोजित कर उन्हें राजनैतिक विज्ञापनों के प्रसारण पूर्व प्रमाणन अति आवश्यक है। इसके लिए जिला स्तर पर गठित एमसीएमसी के द्वारा कार्यवाहियां संपादित की जा रही है वहीं राज्य स्तरीय विज्ञापनो के प्रसारण हेतु भी राज्य स्तरीय एमसीएमसी कमेटी से अनुमोदनयुक्त प्रमाणन अति आवश्यक है इसके अभाव में यदि किसी केबल आपरेटर अथवा सिनेमा संचालकों के द्वारा राजनैतिक विज्ञापनो का प्रसारण किया जाता है तो उनके खिलाफ विविध नियमों के तहत कार्यवाही की जाएगी।
पेड न्यूज के संबंध में आयोग के द्वारा दिशा निर्देशों का हवाला देते हुए जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि मीडियाकर्मी स्वंय पेड न्यूज के प्रभाव से बचें और अन्य को उक्त विधा से बचाएं। आयोग की मंशा अनुसार जारी पेड न्यूज के संबंध में बताया गया है कि सभी अभ्यर्थी जिनके द्वारा नाम निर्देशन पत्र दाखिल किया जाता है उसी दिन से पैड न्यूज की प्रक्रिया उन पर प्रभावशील हो जाती है। अभ्यर्थियों से पैड न्यूज के बचाव के संबंध में जो दिशा निर्देश जारी किए गए है उनका पालन संबंधितों से अपेक्षित किया गया है। अनुपालन नही करने वालों के खिलाफ नियमानुसार कार्यवाही प्रस्तावित की गई है।

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