खरगोन। जिले में विधानसभा चुनाव 2023 स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्वक ढंग से संपन्न कराने के लिए सभी आवश्यक उपाय किये जा रहे है। चुनाव प्रचार के दौरान प्रत्याशियों के चुनाव व्यय पर भी कड़ी निगरानी रखी जायेगी। इसी परिप्रेक्ष्य में कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी शिवराज सिंह वर्मा ने आज 11 अक्टूबर को जिले के प्रिंटर्स की बैठक लेकर उन्हें निर्देशित किया कि वे चुनाव प्रचार में उपयोग की जाने वाली प्रचार सामग्री पर प्रकाशक एवं मुद्रक का नाम, पता व मुद्रित सामग्री की संख्या अनिवार्य रूप से प्रिंट करें। बैठक में उप जिला निर्वाचन अधिकारी जेएस बघेल, व्यय लेखा के नोडल अधिकारी एवं जिला कोषालय अधिकारी आनंद पटले एवं सभी प्रिंटर्स उपस्थित थे।
बैठक में प्रिंटर्स से कहा गया कि चुनाव प्रचार सामग्री जैसे पम्पलेट व पोस्टर्स बिना प्रकाशक व मुद्रक के नाम व पते के प्रकाशित ना किए जाएं। प्रिंटर्स इस बात का भी ध्यान रखें कि प्रचार सामग्री से सामाजिक विद्वेष ना फैले, लोक शांति भंग न हो और दंगा ना भडके। प्रेस और पुस्तक रजिस्ट्रीकरण अधिनियम में यह प्रावधान है कि प्रत्येक पम्पलेट, पोस्टर आदि पर मुद्रक व प्रकाशक का नाम व पता होना चाहिए। निर्वाचन के पम्पलेट व पोस्टर्स के संबंध में यही प्रावधान लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम-1951 की धारा 127-क में उल्लेखित है। इस अधिनियम में यह प्रावधान भी हैं कि प्रकाशक को अपनी पहचान के संबंध में घोषणा मुद्रक को देनी होगी जो उस संबंधित जिले के जिला मजिस्ट्रेट को भेजेगा।
जिले में कोई भी व्यक्ति ऐसा कोई पम्पलेट व पोस्टर मुद्रित नहीं करेगा, प्रकाशित नहीं कराएगा, वितरित नहीं और किसी प्रकार से प्रदर्शित नहीं करेगा, जिसमें प्रकाशक व मुद्रक का नाम व पता न हो। साथ ही ऐसे कोई पम्प्लेट व पोस्टर्स प्रकाशित मुद्रित, प्रदर्शित व वितरित नहीं किए जाएंगे, जिनके संबंध में 127 -क (2) के अंतर्गत घोषणा प्रस्तुत नहीं की गई है।