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June 27, 2026, 7:31 pm
KHABAR : एकीकृत मत्स्योद्योग नीति-2026 के तहत 30 जून तक आवेदन आमंत्रित, उद्यमियों को बैंक ऋण, ब्याज सबवेंशन व तकनीकी सहायता का मिलेगा लाभ, पढ़े खबर

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मंदसौर। मध्यप्रदेश शासन की एकीकृत मत्स्योद्योग नीति-2026 के तहत मत्स्योद्योग विभाग, जिला पंचायत एवं नगरीय निकायों के चयनित जलाशयों के संचालन के लिए इच्छुक निवेशकों एवं उद्यमियों से 30 जून 2026 तक आवेदन आमंत्रित किए गए हैं।

मत्स्योद्योग सहायक संचालक ने बताया कि नीति के अंतर्गत केज एक्वाकल्चर, एक्वापोनिक्स, इंटीग्रेटेड फिश फार्मिंग, ईको-टूरिज्म एवं ग्रीन एनर्जी जैसी गतिविधियों को बढ़ावा दिया जाएगा। साथ ही मत्स्य उत्पादन में वृद्धि एवं निजी निवेश को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से फिश हैचरी, आइस प्लांट, कोल्ड स्टोरेज, फिश प्रोसेसिंग यूनिट तथा विपणन अधोसंरचना के विकास के लिए भी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी।

योजना के तहत पात्र निवेशकों एवं उद्यमियों को बैंक ऋण, ब्याज सबवेंशन (अनुदान) तथा तकनीकी सहायता का लाभ भी मिलेगा।

इच्छुक आवेदक 30 जून 2026 तक विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) एवं आवश्यक दस्तावेजों सहित संबंधित जिले के मत्स्योद्योग विभाग कार्यालय में कार्यालयीन समय के दौरान आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं।

योजना से संबंधित विस्तृत जानकारी जिला मत्स्योद्योग कार्यालय अथवा विभाग की वेबसाइट mpfisheries.gov.in से प्राप्त की जा सकती है।

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