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October 12, 2023, 6:19 pm
KHABAR : प्रिंट मीडिया में अभ्यर्थी की अनुमति के बिना विज्ञापन पर दंड का प्रावधान, प्रकाशक के विरुद्ध किया जा सकता है अभियोजन, पढ़े खबर 

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नीमच। प्रिंट मीडिया में विज्ञापन के लिए अभ्यर्थी की अनुमति है तो निर्वाचन व्यय में जोड़ा जाएगा यदि सहमति नहीं है, तो 171 (आईपीसी) के तहत प्रकाशक के विरुद्ध अभियोजन किया जा सकता है। भारतीय दंड संहिता की धारा-171 के अनुसार चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थी की अनुमति के बिना विज्ञापनों पर किया जाने वाला व्यय निषेध है।

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