खरगोन। जिले में आगामी चुनाव को लेकर आचार संहिता लागू हो चुकी है। इसके साथ ही आगामी दिनों में त्यौहार भी इन्हीं दिनों में आने वाले हैं। आचार संहिता का पालन करते हुए ही त्यौहार जिले में मनाएं जाएंगे। यह बात एसपी धर्मवीर सिंह यादव ने कही। उन्होंने बताया कि त्यौहारों के दौरान संवेदनशील क्षेत्रों विशेष नजर रहेगी। जिले के सभी थानों और चौकियों पर शांति समिति की बैठकों को आयोजन हो चुका है। पुलिस द्वारा सभी समाजजनों से संवाद किया जा रहा है।
पुलिस आगामी चुनाव के साथ ही त्यौहारों को देखते हुए हर स्तर पर अलर्ट है। सोशल मीडिया पर विशेष टीम द्वारा निगरानी रखी जा रही है। आचार संहिता के प्रभावी होने के साथ ही सभी प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा जिले में अंतर राज्यीय एवं विभिन्न स्थानों पर नाके एवं बैरियर लगाकर वाहनों की जांच शुरू कर दी गई है। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि पुलिस विभाग द्वारा अनुमिति के लिए सिंगल विंडो सिस्टम बनाया गया है। जहां से कोई भी आयोजक 24 घंटे के अंदर आयोजकों का उपलब्ध कराई जाएगी।
जिले में होने वाले आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर प्रशासन स्तर पर तैयारी जारी है। जिले की छह विधानसभाओं में मतदान के लिए 1541 मतदान केंद्र बनाए जाएंगे। जिन पर जिले के 14 लाख से 42 हजार से अधिक मतदाता मतदान करेंगे। निर्वाचन कार्यक्रम की घोषणा होने के साथ में जिले में आदर्श आचार संहिता प्रभावी हो गई है। विधानसभा क्षेत्रों में 17 नवंबर को मतदान कराया जाएगा। विधानसभा निर्वाचन-2023 के लिए आगामी 21 अक्टूबर को अधिसूचना जारी की जाएगी और इसके साथ ही चुनाव लड़ने के इच्छुक प्रत्याशी रिटर्निंग ऑफिसर के समक्ष अपने नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत कर सकेंगे।
बैंकों से 50 हजार से अधिक संदिग्ध लेन-देन पर भी निगरानी रखी जाएगी। किसी बैंक खाते से 1 लाख से अधिक की राशि जमा होने पर बैंक द्वारा व्यय निगरानी टीम को सूचित किया जाएगा। इसी प्रकार 10 लाख से अधिक का ट्राजेंक्शन होने पर आयकर अधिकारी को सूचित किया जाएगा। सभी संदेहास्पद लेनदेन एवं बल्क पैमेंट की दैनिक जानकारी सभी बैंकों द्वारा जिला निर्वाचन कार्यालय को भेजी जा रही है।
आचार संहिता लगने से साथ ही जिले में धारा 144 के लागू होने से बिना अनुमति के प्रदर्शन, धरना, रैली, जुलूस, आम सभा आदि का आयोजन नहीं हो सकेगा। बिना अनुमति के ध्वनि विस्तारक यंत्र का उपयोग नहीं होगा। रैली, जुलूस आदि में किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र का प्रदर्शन प्रतिबंधित रहेगा। बिना अनुमति के पण्डाल आदि का निर्माण प्रतिबंधित रहेगा। इलेक्ट्रॉनिक संसाधन जैसे मोबाइल, कम्प्यूटर, पोस्टर एवं सोशल मीडिया पर जाति, धर्म, सम्प्रदाय,व्यक्ति के विरूद्ध भड़काने वाली साम्प्रदायिक पोस्ट टिप्पणी आदि प्रतिबंधित रहेगी। इसे साथ ही समस्त होटल, लॉज एवं धर्मशाला में ठहरने वाले व्यक्तियों की जानकारी थाना प्रभारी को देना अनिवार्य होगा।