गुना। कलेक्टर तरूण राठी के निर्देशानुसार विधानसभा निर्वाचन 2023 के दृष्टिगत आज यातायात पुलिस एवं क्षेत्रीय परिवहन विभाग गुना द्वारा संयुक्त चालानी कार्यवाही के दौरान आटो से फ्लेक्स बैनर हटाने, बिना नंबर प्लेट, आरटीओ विभाग के बिना अनुमति वाहन संचालनआदि के विरूद्ध चालानी कार्यवाही की गयी।
आज इस दौरान बिना नम्बर प्लेट वाहन के 07 चालान कर शमन शुल्क राशि 3500/- एवं ब्लैक फिल्म में 01 चालान कर शमन शुल्क राशि 500/-, हूटर में 01 चालान कर 3000 रुपये शमन शुल्क राशि, आर.टी.ओ. की बिना अनुमती वाहन पर विज्ञापन में 02 चालान शमन शुल्क राशि 1000/- एवं आर .टी.ओ. के द्वारा बिना नम्बर प्लेट में 04, सर्च लाइन में 02, विविध सुर का हार्न होना - 01 चालान किया गया हैं।