BREAKING NEWS
KHABAR : चुनाव से पहले सियासी जुबानी जंग तेज, भाजपा.. <<     वॉइस ऑफ़ एमपी न्यूज़ चैनल में विज्ञापन देने के.. <<     KHABAR : अयोध्या में चढ़ावा चोरी के विरोध में.. <<     KHABAR : हज-2027 के आवेदन 11 महीने पहले, उठे सवाल, जमीअत.. <<     KHABAR : मानसून से पहले रतलाम मंडल का हरित अभियान,.. <<     KHABAR : एकीकृत मत्स्योद्योग नीति-2026 के तहत 30 जून तक.. <<     वॉइस ऑफ़ एमपी न्यूज़ चैनल में विज्ञापन देने के.. <<     KHABAR : मच्छर जनित रोगों से बचाव के लिए चौपाल व.. <<     KHABAR : लगुन में हवाई फायर रोकने पर गोली मारने.. <<     KHABAR : खरगोन पहुंचे राज्यपाल, सांसद-विधायकों ने.. <<     KHABAR : बारिश में बदहाल मुक्तिधामों पर कांग्रेस.. <<     KHABAR : खरीफ 2026- शाजापुर में सोयाबीन खेती को लेकर.. <<     वॉइस ऑफ़ एमपी न्यूज़ चैनल में विज्ञापन देने के.. <<     BIG NEWS : मानसून की पहली बारिश में आधे घंटे थमा.. <<     KHABAR : मंदसौर में पोलियो महाअभियान कल, 1.57 लाख.. <<     BIG NEWS : मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव 29 जून को नीमच.. <<     वॉइस ऑफ़ एमपी न्यूज़ चैनल में विज्ञापन देने के.. <<     KHABAR : जून माह की इस तारीख को भानपुरा व गरोठ में.. <<     BIG REPORT : एमएसएमई दिवस पर मंदसौर को औद्योगिक.. <<     रतलाम में 'गड्ढों में सड़क या सड़क में गड्ढे',.. <<    
वॉइस ऑफ़ एमपी न्यूज़ चैनल में विज्ञापन के लिए..
October 13, 2023, 7:51 pm
KHABAR : जिले के समस्त शस्त्र लायसेंसधारियों के शस्त्र लायसेंस तत्काल प्रभाव से निलंबित, पढ़े खबर 

Share On:-

सीहोर। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा विधानसभा आम चुनाव 2023 के कार्यक्रम की घोषणा कर दी गई है। विधानसभा आम चुनाव 2023 स्वतंत्र, स्वच्छ, निर्विवध्न एवं शांतिपूर्ण ढंग से संचालित कराने की आशा से और मतदान केन्द्रो पर बलात कब्जा करने मतदाताओं एवं निर्वाचन में संलग्न अधिकारियों, कर्मचारियों को डराने, धमकाने और उन पर अनुचित प्रभाव ना डालने के लिये निर्वाचन की प्रक्रिया आरंभ होने के समय से आग्नेय एवं प्राणघातक हथियारों पर प्रतिबंध लगाना आवश्यक प्रतीत होता है। 
इस संबंध में जिला निर्वाचन एवं जिला दण्डाधिकारी प्रवीण सिंह द्वारा आदेश जारी कर शस्त्र अधिनियम 1959 के तहत जिले के समस्त शस्त्र लागरोसधारियों के शस्त्र लायसेंस तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागे होकर 05 दिसम्बर 2023 तक प्रभाव शील रहेगा। जिले के समस्त शस्त्र लायसेंस एवं समस्त आग्नेयशस्त्र लायसेंसधारियों को अपने नजदीकी थानों में शस्त्र जामा में जमा कराये जायें। यह आदेश मजिस्ट्रेट, पुलिस एवं शासकीय अधिकारियों तथा लोक उपक्रम के सुरक्षा कर्मचारियों व प्राधिकृत व्यक्तियों पर लागू नहीं होगा। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होकर 05 दिसम्बर 2023 तक प्रभावशील रहेगा। इसके पश्चात शस्त्र लायसेंसधारियों को उनके जमा शस्त्र तुरन्त वापस किये जायेंगे।

VOICE OF MP
एडिटर की चुनी हुई ख़बरें आपके लिए
SUBSCRIBE