सीहोर। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा विधानसभा आम चुनाव 2023 के कार्यक्रम की घोषणा कर दी गई है। विधानसभा आम चुनाव 2023 स्वतंत्र, स्वच्छ, निर्विवध्न एवं शांतिपूर्ण ढंग से संचालित कराने की आशा से और मतदान केन्द्रो पर बलात कब्जा करने मतदाताओं एवं निर्वाचन में संलग्न अधिकारियों, कर्मचारियों को डराने, धमकाने और उन पर अनुचित प्रभाव ना डालने के लिये निर्वाचन की प्रक्रिया आरंभ होने के समय से आग्नेय एवं प्राणघातक हथियारों पर प्रतिबंध लगाना आवश्यक प्रतीत होता है।
इस संबंध में जिला निर्वाचन एवं जिला दण्डाधिकारी प्रवीण सिंह द्वारा आदेश जारी कर शस्त्र अधिनियम 1959 के तहत जिले के समस्त शस्त्र लागरोसधारियों के शस्त्र लायसेंस तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागे होकर 05 दिसम्बर 2023 तक प्रभाव शील रहेगा। जिले के समस्त शस्त्र लायसेंस एवं समस्त आग्नेयशस्त्र लायसेंसधारियों को अपने नजदीकी थानों में शस्त्र जामा में जमा कराये जायें। यह आदेश मजिस्ट्रेट, पुलिस एवं शासकीय अधिकारियों तथा लोक उपक्रम के सुरक्षा कर्मचारियों व प्राधिकृत व्यक्तियों पर लागू नहीं होगा। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होकर 05 दिसम्बर 2023 तक प्रभावशील रहेगा। इसके पश्चात शस्त्र लायसेंसधारियों को उनके जमा शस्त्र तुरन्त वापस किये जायेंगे।