रतलाम। न्यायालय ने प्रेम विवाह करने के बाद पत्नी की हत्या करने के मामले में अभियुक्त 25 वर्षीय विकास टांक पुत्र गोपाल टांक निवासी सैलाना यार्ड को भादंवि की धारा 302 में आजीवन करावास की सजा सुनाई गई। उस पर पांच हजार रुपये का जुर्माना भी किया गया। विकास की मां तथा उसके भाई को दोषमुक्त किया गया। फैसला पंचम अपर सत्र न्यायाधीश शैलेश भदकारिया ने सुनाया।
जिला अभियोजन अधिकारी गोविंद प्रसाद घाटिया ने बताया कि आशा पत्नी गोपाल टांक निवासी रेलवे सैलाना यार्ड ने पुलिस को जानकारी दी थी कि उनके छोटे पुत्र विकास टांक ने नाथद्वारा (राजस्थान) की ईशा उर्फ एश्वर्या से कोर्ट में प्रेम विवाह किया था। विकास व ईशा भवानी बिल्डिग रेल्वे क्वार्टर सैलाना यार्ड में रहते थे।