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October 16, 2023, 7:45 pm
REPORT : इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर मतदान के आखिरी 48 घंटे की अवधि के दौरान विज्ञापन पर पूर्णतः रोक, उल्लंघन की दशा में होगी ये कार्रवाई, पढ़े खबर 

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मंदसौर। आरपी अधिनियम 1951 धारा 126 किसी भी निर्वाचन क्षेत्र में मतदान के समापन के आखिरी 48 घंटे की अवधि के दौरान टेलीविजन या इसी तरह के उपकरण के माध्यम से किसी भी चुनाव मामले को प्रसारित करने पर रोक लगाती हैं धारा 126 के उपयुक्त प्रावधानों का उल्लंघन पर 2 साल की अवधि कारावास या दंड या दोनों हो सकते हैं।

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