BREAKING NEWS
KHABAR : चुनाव से पहले सियासी जुबानी जंग तेज, भाजपा.. <<     वॉइस ऑफ़ एमपी न्यूज़ चैनल में विज्ञापन देने के.. <<     KHABAR : अयोध्या में चढ़ावा चोरी के विरोध में.. <<     KHABAR : हज-2027 के आवेदन 11 महीने पहले, उठे सवाल, जमीअत.. <<     KHABAR : मानसून से पहले रतलाम मंडल का हरित अभियान,.. <<     KHABAR : एकीकृत मत्स्योद्योग नीति-2026 के तहत 30 जून तक.. <<     वॉइस ऑफ़ एमपी न्यूज़ चैनल में विज्ञापन देने के.. <<     KHABAR : मच्छर जनित रोगों से बचाव के लिए चौपाल व.. <<     KHABAR : लगुन में हवाई फायर रोकने पर गोली मारने.. <<     KHABAR : खरगोन पहुंचे राज्यपाल, सांसद-विधायकों ने.. <<     KHABAR : बारिश में बदहाल मुक्तिधामों पर कांग्रेस.. <<     KHABAR : खरीफ 2026- शाजापुर में सोयाबीन खेती को लेकर.. <<     वॉइस ऑफ़ एमपी न्यूज़ चैनल में विज्ञापन देने के.. <<     BIG NEWS : मानसून की पहली बारिश में आधे घंटे थमा.. <<     KHABAR : मंदसौर में पोलियो महाअभियान कल, 1.57 लाख.. <<     BIG NEWS : मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव 29 जून को नीमच.. <<     वॉइस ऑफ़ एमपी न्यूज़ चैनल में विज्ञापन देने के.. <<     KHABAR : जून माह की इस तारीख को भानपुरा व गरोठ में.. <<     BIG REPORT : एमएसएमई दिवस पर मंदसौर को औद्योगिक.. <<     रतलाम में 'गड्ढों में सड़क या सड़क में गड्ढे',.. <<    
वॉइस ऑफ़ एमपी न्यूज़ चैनल में विज्ञापन के लिए..
October 17, 2023, 5:40 pm
KHABAR : विधानसभा निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियो के लिए महत्वपूर्ण जानकारी, पृथक बैंक खाते सहित इतनी राशि तक कर सकते हैं खर्च, पढ़े खबर   

Share On:-

सीहोर। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचन कार्यक्रम की घोषण के साथ ही निर्वाचन प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है। आयोग के दिशा निर्देशा अनुसार जिला निर्वाचन अधिकारी प्रवीण सिंह द्वारा अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण निर्देश जारी किये गये है। विधानसभा निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों के लिए निर्वाचन के व्यय के लिए पृथक से बैंक एकाउंट खोलना होगा। निर्वाचन की अधिकतम व सीमा 40 लाख निर्धारित की गई है। निष्पेक्ष राशि 10000 रू और अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए 5000 रू निर्धारित की गई है। राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त दलों के लिए एक प्रस्तावक तथा शेष के लिए 10 प्रस्तावक आवश्यक है। संवीक्षा दिनांक को अभ्यर्थी की उम्र 25 वर्ष होना आवश्यक है। अभ्यर्थी मध्य प्रदेश विधानसभा क्षेत्र का मतदाता हो किन्तु प्रस्तावक संबंधित विधानसभा का होना आवश्यक है। यदि अभ्यर्थी अन्य विधानसभा क्षेत्र का मतदाता है तो उन्हें संबंधित विधानसभा की मतदाता सूची के विवरण की सत्य प्रतिलिपि प्रस्तुत की जाना आवश्यक है। नाम निर्देशन के समय अभ्यर्थी के साथ अधिकतम चार व्यक्ति उपस्थित रह सकते हैं। एक अभ्यर्थी अधिकतम 4 नाम निर्देशन पत्र दाखिल कर सकता है। अभ्यर्थी अधिकतम दो सीटों से नाम निर्देशन पद प्रस्तुत कर सकता है।

VOICE OF MP
एडिटर की चुनी हुई ख़बरें आपके लिए
SUBSCRIBE