BREAKING NEWS
REPORT : लोकसभा निर्वाचन 2024- सभी राजनीतिक दलों के.. <<     वॉइस ऑफ़ एमपी न्यूज़ चैनल में विज्ञापन देने के.. <<     KHABAR : कलेक्टर की अध्यक्षता में हुई साप्ताहिक.. <<     REPORT : आगामी लोकसभा निर्वाचन 2024 के तहत चार निजी.. <<     वॉइस ऑफ़ एमपी न्यूज़ चैनल में विज्ञापन देने के.. <<     KHABAR : ई.पी.एस 95 संगठन पैशनरों की बैठक संपन्न,.. <<     BIG NEWS: वरिष्ठ पत्रकार मूलचंद खींची पर प्रकरण.. <<     REPORT: सांसद सुधीर गुप्ता ने किया दीनदयाल मंडल.. <<     वॉइस ऑफ़ एमपी न्यूज़ चैनल में विज्ञापन देने के.. <<     BIG NEWS : नीमच में विद्युत वितरण कंपनी कल फिर.. <<     BIG REPORT : नीमच की कृषि उपज मंडी में लहसुन की बंपर.. <<     वॉइस ऑफ़ एमपी न्यूज़ चैनल में विज्ञापन देने के.. <<     BIG NEWS : मनासा पुलिस को मिली बड़ी सफलता, नकबजनी के.. <<     BIG NEWS : मनासा की भील गली और आईपीएल का सट्टा, जैसे.. <<     वॉइस ऑफ़ एमपी न्यूज़ चैनल में विज्ञापन देने के.. <<     KHABAR : स्वीप कार्यक्रम के तहत चलाया दिव्यांग.. <<     BIG NEWS : चित्तौड जिले की भैंसरोडगढ़ थाना पुलिस और.. <<     वॉइस ऑफ़ एमपी न्यूज़ चैनल में विज्ञापन देने के.. <<     NMH MANDI : एक क्लिक में पढ़े कृषि उपज मंडी नीमच के.. <<     BIG NEWS : नीमच जिले की ग्राम पंचायत चीताखेड़ा में.. <<    
वॉइस ऑफ़ एमपी न्यूज़ चैनल में विज्ञापन के लिए..
October 20, 2023, 5:04 pm
REPORT : इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर मतदान के आखिरी 48 घंटे की अवधि के दौरान विज्ञापन पर पूर्णतः रोक, उल्लंघन की दशा में कड़ी कार्रवाई का प्रावधान, पढ़े खबर 

Share On:-

मंदसौर। आरपी अधिनियम 1951 धारा 126 किसी भी निर्वाचन क्षेत्र में मतदान के समापन के आखिरी 48 घंटे की अवधि के दौरान टेलीविजन या इसी तरह के उपकरण के माध्यम से किसी भी चुनाव मामले को प्रसारित करने पर रोक लगाती हैं। धारा 126 के उपयुक्त प्रावधानों का उल्लंघन पर 2 साल की अवधि कारावास या दंड या दोनों हो सकते हैं।

VOICE OF MP
एडिटर की चुनी हुई ख़बरें आपके लिए
SUBSCRIBE