BREAKING NEWS
BIG NEWS : मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के दौरे पर.. <<     वॉइस ऑफ़ एमपी न्यूज़ चैनल में विज्ञापन देने के.. <<     BIG NEWS : मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव का नीमच दौरा,.. <<     BIG NEWS : सीएम से मुलाकात नहीं मिली तो भड़की.. <<     KHABAR : केसूंदा स्थित मां विंध्यवासिनी धाम में.. <<     NEWS : मन की बात कार्यक्रम में भाजपा.. <<     NEWS : मोहर्रम की 9वीं रात प्रतापगढ़ में उमड़ा.. <<     वॉइस ऑफ़ एमपी न्यूज़ चैनल में विज्ञापन देने के.. <<     BIG NEWS : नीमच जिले का ग्राम भाटखेड़ी और रात का काला.. <<     बुलडोजर एक्शन के बीच बड़ा हादसा, शहडोल में.. <<     माउंट आबू में हिंदू साम्राज्य दिवस पर.. <<     KHABAR : जिले में गुणवत्तापूर्ण एवं आधुनिक शिक्षा.. <<     खरगोन में अधूरी पुलिया बनी मुसीबत, कीचड़ में.. <<     BIG NEWS : मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव का नीमच दौरा,.. <<     वॉइस ऑफ़ एमपी न्यूज़ चैनल में विज्ञापन देने के.. <<     BIG NEWS : नीमच को आज मिलेगी विकास की बड़ी सौगात,.. <<     KHABAR : दो बूंद जिंदगी की से शुरू हुआ पल्स पोलियो.. <<     NEWS : मन की बात का सामूहिक श्रवण, विधायक आक्या ने.. <<     NEWS : 151 पौधों के साथ हरित भविष्य का संकल्प,.. <<     छतरपुर में पुलिस के खिलाफ गुस्सा,लगातार हो.. <<    
वॉइस ऑफ़ एमपी न्यूज़ चैनल में विज्ञापन के लिए..
October 20, 2023, 5:04 pm
REPORT : इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर मतदान के आखिरी 48 घंटे की अवधि के दौरान विज्ञापन पर पूर्णतः रोक, उल्लंघन की दशा में कड़ी कार्रवाई का प्रावधान, पढ़े खबर 

Share On:-

मंदसौर। आरपी अधिनियम 1951 धारा 126 किसी भी निर्वाचन क्षेत्र में मतदान के समापन के आखिरी 48 घंटे की अवधि के दौरान टेलीविजन या इसी तरह के उपकरण के माध्यम से किसी भी चुनाव मामले को प्रसारित करने पर रोक लगाती हैं। धारा 126 के उपयुक्त प्रावधानों का उल्लंघन पर 2 साल की अवधि कारावास या दंड या दोनों हो सकते हैं।

VOICE OF MP
एडिटर की चुनी हुई ख़बरें आपके लिए
SUBSCRIBE