BREAKING NEWS
NEWS : थर्ड ग्रेड शिक्षकों ने खोला मोर्चा,.. <<     KHABAR : एक दिवसीय कर्बला मेले की तैयारियों को.. <<     BIG REPORT : गुर्जरबर्डिया में उपमुख्यमंत्री देवड़ा.. <<     वॉइस ऑफ़ एमपी न्यूज़ चैनल में विज्ञापन देने के.. <<     MANDI BHAV : एक क्लिक में पढ़े कृषि उपज मंडी मनासा के.. <<     KHABAR : वार्ड-3 में तीन रातों से बिजली गुल, भीषण.. <<     BIG REPORT : डोडाचूरा तस्करी पड़ी भारी, न्यायालय ने.. <<     NEWS : महिला सशक्तिकरण की दिशा में बड़ा कदम,.. <<     वॉइस ऑफ़ एमपी न्यूज़ चैनल में विज्ञापन देने के.. <<     BIG NEWS : राजस्थान से एमपी तक नशे की सप्लाई का खेल.. <<     KHABAR : खरीफ 2026 फसल बुवाई प्रारंभ, कृषि विभाग ने दी.. <<     KHABAR : 2025 के पदोन्नति नियमों के आधार पर मांगी.. <<     खरगोन: चोरल नदी में अचानक बढ़ा जलस्तर, बीच.. <<     वॉइस ऑफ़ एमपी न्यूज़ चैनल में विज्ञापन देने के.. <<     BIG NEWS : मालवा के नीमच में उद्योग, रोजगार और विकास.. <<     छतरपुर: ठेकेदार हत्याकांड का खुलासा, चरित्र.. <<     BIG NEWS : आंगनवाड़ी केंद्र में चोरी का खुलासा, तीन.. <<     NEWS : उपकारागृह बेगूं का निरीक्षण, जेल पहुंचीं.. <<     NEWS : पोस्टर विमोचन के साथ स्थायी लोक अदालत के.. <<     NEWS : भगवान शिव को समर्पित 21वें कल्याण महाकुंभ.. <<    
वॉइस ऑफ़ एमपी न्यूज़ चैनल में विज्ञापन के लिए..
October 23, 2023, 6:32 pm
REPORT : मनासा में पटाखे और आतिशबाजी विक्रय के लायसेंस के लिए ऑनलाईन आवेदन आमंत्रित, पढ़े खबर 

Share On:-

नीमच। अनुविभागीय अधिकारी राजस्‍व मनासा ने बताया कि आगामी त्योहारों के दौरान पटाखे के कब्जे, विक्रय के लिए ऑनलाईन डिजिटल हस्ताक्षरित अस्थायी लायसेंस के लिए आवेदक वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाईन आवेदन दीपावली पर्व पर आतिशबाजी के फुटकर व्यवसाय करने के इच्छुक व्यक्तियों के लिये विस्फोटक के लिये विस्फोटक नियम 2008 के तहत अभी हाल में लिये गये पासपोर्ट साईज फोटो सहित आवेदन पत्र व अपने दस्तावेज अपलोड कर सकते है।
आनलाईन आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की अवधि 21 से 30 अक्टूम्बर 2023 तक के लिये नियत की गई है। नियत तिथि के बाद प्राप्त आवेदन पत्रों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा तथा ऐसे आवेदन पत्र निरस्त कर दिये जावेगे। सभी पात्र आवेदकों को विस्फोटक विधि के अन्तर्गत बने अधिनियम 1884 के तहत नियम 6 के तहत आतिशबाजी अनुज्ञप्ति 7 दिवस की अवधि के लिए 8 से 14 नवम्‍बर 2023 तक कुल 07 दिवस के लिये प्रदाय की जावेगी।
अनुज्ञप्तिधारियों को जारी अनुज्ञप्ति को अनुविभागीय अधिकारी पुलिस मनासा के चरित्र सत्यापन टीप के अनुसार एवं मनासा के क्षेत्रवासि‍यों को विचारोपरांत लायसेंस प्रदान किए जायेंगे। इसमें गतवर्षो के अनुज्ञप्तिधारियों को वरीयता दी जाएगी। पटाखा बाजार में उपलब्ध स्थल के अनुसार दुकानों, लायसेंस की संख्या नियत करने का अधिकार एसडीएम मनासा का रहेगा। लायसेंसधारी अपनी दुकाने नगरपालिका क्षेत्र एवं ग्राम पंचायत क्षेत्र में लायसेंस में उल्लेखित नियत स्थान पर लगायेंगे। अपनी स्वेच्छा से दुकान लगाने की स्थिति में दिया गया लायसेंस निरस्त कर दिया जा सकेगा एवं संबंधित के विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही की जा सकेगी। प्रत्येक लायसेंसधारी अपने दुकान के लिये रेत, पानी, अग्निशामक यंत्र की पर्याप्त व्यवस्थाऐं करेगा और पूर्ण सावधानी पूर्वक अपना व्यवसाय करेगा, ताकि अग्नि दुर्घटना न होने पाए। 

VOICE OF MP
एडिटर की चुनी हुई ख़बरें आपके लिए
SUBSCRIBE