रायसेन। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी मप्र विधानसभा निर्वाचन-2023 कार्यक्रम अनुसार जिले की चारों विधानसभाओं में 17 नवम्बर को मतदान होना है। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी अरविंद दुबे द्वारा विधानसभा निर्वाचन के दृष्टिगत जिले के चारों विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत आने वाले समस्त मतदान केन्द्रों पर शांति एवं कानून व्यवस्था तथा निष्पक्ष चुनाव को दृष्टिगत रखते हुए धारा 144 दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत निषेधात्मक आदेश जारी किए गए हैं। जारी आदेश के तहत कोई भी व्यक्ति मतदान स्थलों के 200 मीटर की परिधि में (यदि आंशिक रूप से आता है) 5 या 5 से अधिक व्यक्तियों का समूह स्थानीय परिशांति भंग करने के उद्वेश्य से जनसमूह न तो एकत्रित करेगा और न क्षेत्र में जलूस निकालेगा, न ही नारेबाजी करेगा और न ही ऐसा पर्चा आदि वितरित करेगा जिससे उत्तेजनात्मक स्थिति उत्पन्न हो जिससे निष्पक्ष चुनाव प्रक्रिया प्रभावित हो। इसी प्रकार मतदान कार्य में संलग्न अधिकारी/कर्मचारी तथा सुरक्षा व्यवस्था में सलंग्न व्यक्तियां के अतिरिक्त कोई भी व्यक्ति मतदान स्थलों के 100 मीटर की परिधि में मोबाईल/कार्डलेस फोन का उपयोग नही करेगा। इसी प्रकार मतदान स्थलों के 100 मीटर की परिधि में किसी भी राजनैतिक दल की कोई भी चुनाव सामग्री (बैनर/पोस्टर) का प्रदर्शन/प्रसारण तथा लाउड स्पीकर/मेगा सांउड प्रतिबंधित रहेगा। यह आदेश तत्काल प्रभाव से एक पक्षीय रूप से पारित किया गया है। जो कि रायसेन जिले के चारों विधानसभा उदयपुरा, भोजपुर, सांची और सिलवानी क्षेत्रांतर्गत आने वाले समस्त मतदान केन्द्रों की 200 मीटर तक की सीमा क्षेत्र में प्रभावी होगा। यह आदेश मतदान दिवस दिनांक 17 नवम्बर को मतदान समाप्ति के 48 घण्टे से पहले अर्थात दिनांक 15 नवम्बर को शाम 06 बजे से मतदान समाप्ति के आगामी 24 घण्टे तक अर्थात दिनांक 18 नवम्बर को शाम 06 बजे तक (कुल 72 घण्टे) तक लागू रहेगा। इस आदेश का उल्लंघन भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 के अन्तर्गत दण्डनीय होगा।