सीहोर। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 के प्रावधानानुसार समस्त विधानसभाओं के क्षेत्रों में आने वाले सभी कारोबार, व्यवसाय औद्योगिक उपक्रम या किसी अन्य स्थापना में नियोजित प्रत्येक व्यक्ति को, चाहे वह दैनिक मजदूर या आकस्मिक श्रमिक श्रेणी का ही हो, जो आगामी विधानसभा आम निर्वाचन-2023 में मतदान करने का हकदार है, को मतदान के दिन सवैतनिक अवकाश मंजूर किया जाना आवश्यक है।
कामगार किसी ऐसे उद्योग या स्थापना में नियोजित है जो उस विधानसभा क्षेत्र से बाहर है जहाँ आम निर्वाचन हो रहे हैं, उन्हें मतदन के लिए सवैतनिक अवकाश की पात्रता होगी। 17 नवम्बर,2023 को मतदान दिवस के दिन जिले के समस्त कारखानों के अधिभोगीगणों प्रबंधकों तथा दुकानों, व्यवसायियों, कारोबारियों एवं वाणिज्यिक स्थापनाओं के नियोजक तथा प्रबंधकों को श्रमिकों को सवैतनिक अवकाश प्रदाय करने के निर्देश दिए गये है।