बडवानी। विशेष न्यायाधीश बड़वानी रईस खान के द्वारा पारित अपने निर्णय में घटना दिनांक 23 जुलाई 2021 को पुलिस थाना जुलवानिया में पदस्थ सउनि प्रतापसिंह जाधव को मुखबिर सूचना प्राप्त हुई कि एक व्यक्ति होण्डा लिवो मोटर सायकिल से सेंधवा से इंदौर की और प्लास्टिक की थैली में गांजा लेकर जाने वाला है, जिसने सिर पर काले रंग का हेलमेट पहन रखा है। मुखबिर की सूचना पर विश्वास करते हुये घटना स्थल पर पहुँचने पर आरोपी को घेराबंदी कर पकड़ा तथा तलाशी लेने पर आरोपी के कब्जे से विक्रय करने हेतु मादक पदार्थ कुल 2 किलोग्राम रखा पाया गया। उक्त अवैध मादक पदार्थ को जप्त कर प्रकरण पंजीबद्ध किया गया।
न्यायालय द्वारा अपने निर्णय मे उभयक्ष की ओर से किये गये तर्काे पर मनन किया गया, प्रकरण की समग्र परिस्थिति, वर्तमान सामाजिक परिवेश मे जबकि मादक पदार्थाे का क्रय विक्रय एवं परिवहन अंतर्राज्यीय स्तर पर किये जाने के मामलों की संख्या में लगातार बढोत्तरी होती जा रही है, एवं मादक पदार्थाे के अवैध रूप से क्रय-विक्रय किये जाने से नवयुवक पीढी जिसके कांधे पर भविष्य निर्भर है। प्रतिकुल रूप से प्रभावित होते है एवं वे नशे की गिरफ्त में आ जाते है। ऐसी स्थिती मे प्रकरण के तथ्य एवं परिस्थितियों को एवं अभियुक्त की आर्थिक परिस्थिति को दृष्टिगत रखते हुए, न्याय के उद्देश्यों की प्रतिपूर्ति हेतु आरोपी बृजेश को 4 वर्ष के कठौर कारावास एवं अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।
प्रकरण में अनुसंधान उ नि आर आर चौहान एवं शासन की ओर से पैरवी जगदीश यादव (अतिरिक्त लोक अभियोजक अधिकारी) बडवानी के द्वारा की गई।