मंदसौर। मंदसौर में सहकारी राशन में 87 करोड़ के गेहूं घोटाले में भाजपा नेता समेत 11 आरोपियों को कोर्ट ने दोषी करार दिया है। मामला 2002 का है। कोर्ट ने सोमवार को इस मामले में फैसला सुनाया। पुरुष आरोपियों को 5-5 साल और महिलाओं को 4-4 साल की जेल की सजा सुनाई गई। आरोपियों को साढ़े चार-चार लाख जुर्माना भी भरना पड़ेगा।
प्राप्त जानकारी के अनुसार यह मामला लगभग 21 वर्ष पूर्व का बताया जा रहा हैं। उक्त समय राजेंद्र सिंह गौतम जिला सहकारी बैंक मंदसौर के अध्यक्ष भी थे। उन्ही के कार्यकाल में यह गेंहू घोटाला हुआ था। जिसमे सहकारी समितियों में खाद्यान के रूप में वितरित किए जाने वाले गेंहू की कालाबाजारी की थी। इसी मामले में आज न्यायालय ने ये अहम फैसला लेते हुए दोषियों को सजा सुनाई हैं। सभी आरोपियों को न्यायिक अभिरक्षा में लिया गया हैं। इस दौरान न्यायालय परिसर में समर्थकों की भारी भीड़ उपस्थित रही।