देवास। जिले सोनकच्छ में ईसाई मिशनरी के दो छात्रावास निर्मला बालक व निर्मला बालिका छात्रावास के संचालकों के विरुद्ध स्थानीय प्रशासन द्वारा पुलिस में विभिन्न धाराओं में प्रकरण दर्ज कराया गया है।
महिला बाल विकास अधिकारी रेलम बघेल ने बताया कि बीते दिनों उक्त छात्रावासों की जांच अनुविभागीय अधिकारी के निर्देश पर विभिन्न विभाग के अधिकारियों द्वारा की गई थी। जांच के बाद शुक्रवार को प्रवीण कुमार पिता नेमीचंद जैन परियोजना अधिकारी के आवेदन पत्र के आधार पर अपराध धारा 75 किशोर न्याय अधिनियम 2015 एवं धारा 3(1) व एस एसटी एक्ट में बालक छात्रावास के फादर नवीन डेनी बलराज व बालिका छात्रावास की सिस्टर जाली के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया गया है।
वहीं सोनकच्छ विधायक डॉ राजेश सोनकर भी छात्रावास पहुंचे। जहा उन्होंने बच्चों से बातचीत की। वहीं मिडिया से चर्चा में उन्होंने बताया कि छात्रावास जो संचालित किया जा रहा है, नियम विरुद्ध किया जा रहा है। इसकी कोई अनुमति शासन प्रशासन से नहीं है। बच्चों ने बताया कि उनसे यहां टायलेट साफ करवाना, भोजन बनवाना जैसे और भी कई कार्य कराये जाते हैं जो कि चाईल्ड लेबर एक्ट एवं अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के अंतर्गत अपराध की श्रेणी में आता है। छात्रावास पर मामला दर्ज हो चुका है। आगे भी अधिकारियों के निर्देशन में उचित कार्यवाही की जाएगी।