मंदसौर। कलेक्टर दिलीप कुमार यादव ने म.प्र. आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 24(1) में प्रदत्त शक्तियों के तहत मंदसौर जिले में धुलेण्डी पर्व के अवसर पर कानून एवं शांति व्यवस्था के दृष्टिगत 25 मार्च 2024 को धुलेण्डी पर्व के अवसर पर मंदसौर जिले की समस्त कम्पोजिट मदिरा दुकाने, शॉपबार, गोदाम, मद्य भण्डारगार एवं एफ.एल-2 एवं एल.एल-3 बार, एफ. एल-2 (क)(क), एम्बी वाईन शॉप सायं 4 बजे तक बंद रहेगी। उक्त अवधि को शुष्क दिवस घोषित किया गया है।